अपडेटेड 27 September 2024 at 12:37 IST

New Rules: आधार कार्ड से लेकर इनकम टैक्स तक, 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे कई नियम, आपके काम की खबर

Rule Change from 1st October 2024: हर महीने कुछ ना कुछ नियमों में बदलाव किया जाता है। इसी कड़ी में अगले महीने से भी कई बदलाव होने जा रहे हैं।

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Rule Change
Rule Change | Image: PTI

Rule Change from 1st October 2024: हर महीने कुछ ना कुछ नियमों में बदलाव किया जाता है। इसी कड़ी में अगले महीने से भी कई बदलाव होने जा रहे हैं। आधार कार्ड से लेकर इनकम टैक्स तक को लेकर लगभग तमाम अन्य बदलाव अक्टूबर की पहली तारीख से होने जा रहे हैं।

बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स को लेकर कुछ बदलावों की घोषणा की थी। इनमें से कुछ बदलाव अभी प्रभावी हैं लेकिन कुछ अगले महीने से होंगे।

आधार कार्ड

पैन कार्ड के दुरुपयोग और गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए 1 अक्टूबर से आधार संख्या, आईटीआर में आधार और पैन आवेदनों के बदले आधार नामांकन आईडी का हवाला देने की अनुमति देने वाले प्रावधान अब लागू नहीं होंगे। बजट के मुताबिक, अधिनियम की धारा 139AA के तहत 1 जुलाई 2017, से प्रभावी पैन आवेदन पत्र और रिटर्न में आधार संख्या का उल्लेख करने के लिए पात्र व्यक्तियों की जरूरत होती है।

सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स

सरकार ने इस साल के बजट में वायदा एंड विकल्प (F&O) ट्रेडिंग पर लागू सेक्योरिटी लेनदेन कर यानी कि STT को बढ़ा दिया है। खासतौर पर इक्विटी के फ्यूचर और ऑप्शन के लिए टैक्स की रेट क्रमश: 0.02 प्रतिशत और 0.1 प्रतिशत तक बढ़ जाएंगी। इसके अलावा शेयर बायबैक से की कमाई पर टैक्स लगाया जाएगा। यह संशोधन पारित हो गया है जिसे 1 अक्टूबर 2024 से लागू किया जाएगा।

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फ्लोटिंग टीडीएस रेट्स

इस साल के बजट में सरकार की ओर से घोषणा की गई थी कि 1 अक्टूबर 2024 से फ्लोटिंग रेट बॉन्ड सहित केंद्र और राज्य सरकार के कुछ बॉन्ड से 10% की दर से टीडीएस काटा जाएगा। लेकिन अगर पूरे साल में आय 10 हजार रुपये से कम है तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा।

टीडीएस रेट्स

बजट 2024 में TDS रेट को लेकर फाइनेंस बिल में धारा 19DA, 194H, 194-IB और 194M के तहत भुगतान के लिए TDS दर 5% से घटाकर 2% कर दी गई हैं। वहीं, ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए टीडीएस दर में कटौती करते हुए 1% से घटाकर 0.1% कर दी गई।

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डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम

डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम अक्टूबर की पहली तारीख से प्रभावी होगी। यह स्कीम पेडिंग टैक्स विवाद को सॉल्व करने का मौका देगी। विवाद से विश्वास योजना 22, जुलाई 2024 तक विवादों को सुलझाने से जुड़ी हुई है।

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Published By : Priyanka Yadav

पब्लिश्ड 27 September 2024 at 12:36 IST