ITR Filing Last Date: ITR फाइल करने की आखिरी तारीख क्या है? लेट होने पर लगेगा कितना जुर्माना

ITR Filing Last Date: 15 सितंबर के बाद भी अगर आप अपना इनकम टैक्स फाइल नहीं करते हैं तो इसके लिए आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। वैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना एक स्वस्थ परंपरा है, इसे आपको अपनाना चाहिए।

  • Facebook Share Icon
  • Twitter Share Icon
  • WhatsApp Share Icon
 
Follow : Google News Icon
ITR 2025
ITR 2025 | Image: AI Generated

ITR Filing Last Date: अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स फाइल नहीं किया है तो यह खबर खास आपके लिए है। इनकम टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 थी जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया है। यह खबर उन लोगों के लिए राहत देने वाली है जो अब तक अपना आईटीआर फाइल नहीं कर पाए थे। डिपार्टमेंट की ओर से यह फैसला टैक्सपेयर्स को होने वाली किसी भी परेशानी से बचाने के लिए लिया गया है।

15 सितंबर के बाद भी अगर आप अपना इनकम टैक्स फाइल नहीं करते हैं तो इसके लिए आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। वैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना एक स्वस्थ परंपरा है, इसे आपको अपनाना चाहिए।

अगर कोई व्यक्ति तय तारीख के बाद आईटीआई फाइल करता है तो उसे भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। जुर्माने के साथ उसे कई तरह के नुकसान भी हो सकते हैं। आईए जानते हैं कौन से नुकसान हैं जो आपको उठाने पड़ सकते हैं?

  • आपको लोन एप्लीकेशन में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
  • टैक्स पेयर्स की फाइनेंसियल हिस्ट्री में प्रभाव पड़ सकता है।
  • रिफंड क्लेम करते समय आपको दिक्कत आ सकती है।
  • आपको वीजा मिलने पर भी परेशानी हो सकती है।

कितना लगेगा जुर्माना?

Advertisement
  • सालाना 5 लाख से कम आय पर 1,000 रुपए जुर्माना
  • सालाना 5 लाख के अधिक आय पर 5,000 रुपए जुर्माना

आईटीआई फाइल करते समय इन बातों का रखें खास ध्यान

अगर आप अपना आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो इसके लिए चार तरह के फार्म उपलब्ध हैं। आईटीआर-1,आईटीआर-2, आईटीआर-3 और आईटीआर-4। इन सभी फॉर्म के बारे में पहले जानकारी प्राप्त कर लें, इनमें से जो आपके लिए उपयुक्त हो उसे भरें।

Advertisement

समय से करें आईटीआई फाइल 

ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में से किसी एक का चुनाव करें। इसके लिए आपको इन दोनों का आंकलन करना जरूरी है। ओल्ड टैक्स रिजीम में कई तरह की छूट मिल जाती है, यह छूट नई टैक्स रेजीमेंट शामिल नहीं है। आप समय सीमा के अंदर ही अपना आईटीआर फाइल कर लें, इसके साथ ही ई-वेरिफिकेशन का खास ध्यान रखें। इन बातों का पता होने से आपको इनकम टैक्स फाइल करते वक्त परेशानी नहीं होगी और आप देश के प्रति अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभा पायेंगे। 

इसे भी पढ़ें: PPF में है खाता तो जान लीजिए ये अहम बात... वरना फ्रीज हो सकता है अकाउंट

Published By:
 Deepak Gupta
पब्लिश्ड