BIG BREAKING: लालू यादव के खिलाफ चलेगा मुकदमा, गृहमंत्रालय ने CBI मामले में दी मंजूरी

लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सीबीआई की फाइनल चार्जशीट पर गृहमंत्रालय ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है।

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Home Ministry has given approval to prosecute Lalu Prasad Yadav
गृह मंत्रालय ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। | Image: PTI

Lalu Prasad Yadav : बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सीबीआई की फाइनल चार्जशीट पर गृहमंत्रालय ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। पूरा मामला लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़ा हुआ है।

सीबीआई ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि पूर्व रेल मंत्री लालू यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए गृह मंत्रालय ने मंजूरी दी है। सीबीआई ने कहा कि अन्य आरोपियों के खिलाफ सेंक्शन हासिल करने की प्रक्रिया चल रही है। सेंक्शन मिलने में 15 दिन लगेंगे। एजेंसी ने ये भी बताया कि बाकी आरोपी अधिकारियों के खिलाफ अभी मंजूरी लंबित है। पिछली सुनवाई में सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि लालू प्रसाद यादव समेत 32 लोकसेवकों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति अभी नहीं मिली। जांच एजेंसी ने इस साल जून में लालू यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।

फिलहाल लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़े सीबीआई के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले पर सुनवाई टल गई है। 15 अक्टूबर को कोर्ट चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर सुनवाई करेगा।

क्या है लैंड फॉर जॉब स्कैम

ये तथाकथित घोटाला लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री बनने के समय का है, जिसमें लालू फैमिली के कई सदस्य आरोपी हैं। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि 2004 से 2009 के बीच रेलवे के अलग-अलग जोन में ग्रुप "डी" पदों पर कई लोगों को नियुक्त किया गया था, जिसके बदले में उन्होंने जमीन के टुकड़े भारी छूट पर लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों को बेचे थे। सामने आया कि आरोपियों ने रेलवे अधिकारियों के साथ साजिश रची और जमीन के बदले में लोगों को 'विकल्प' के तौर पर नियुक्त किया। ये जमीन मौजूदा सर्किल रेट से कम और बाजार भाव से काफी कम कीमत पर हासिल की गई। अदालत ने 28 फरवरी को इस मामले में लालू की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव को जमानत दे दी थी।

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Published By:
 Dalchand Kumar
पब्लिश्ड