Railway Monthly Pass: रोज ट्रेन से यात्रा करते हैं? ऐसे बनाएं रेलवे मंथली पास, होगी पैसे की बचत, जानिए पूरा प्रोसेस
Railway Monthly Pass: अगर आप भी हर रोज ट्रेन से सफर करते हैं, तो पैसे की बचत से लेकर लंबी-लंबी लाइन में लगने की झंझट से छुटकारा पाने के लिए मंथली पास बनवा सकते हैं। आइए जानते हैं मंथली पास कौन और कैसे बना सकते हैं।
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Railway Monthly Pass: नौकरी आदि काम के लिए कई लोग हर रोज ट्रेन से यात्रा करते हैं। अगर बात हो दिल्ली-एनसीआर की, तो कई लोग मथुरा, आगरा, जयपुर, चंडीगढ़ आदि शहरों से हर रोज दिल्ली में काम करने के लिए सुबह ट्रेन से पहुंचते हैं और शाम को फिर ट्रेन से ही घर जाते हैं। यात्री जब हर रोज यात्रा करते हैं, तो ट्रेन टिकट के लिए लंबी-लंबी लाइनों में लगते हैं। लंबी लाइनों में लगने से सिर्फ समय ही बर्बाद नहीं होता है, बल्कि यात्री थक भी जाता है। रोज-रोज ट्रेन से यात्रा करते हैं और हर रोज टिकट लेते हैं, तो पैसा भी अधिक लगता है। ऐसे में अगर आपसे यह बोल जाए कि मंथली पास के द्वारा आप पैसा भी बचा सकते हैं और लंबी-लंबी लाइन में लगने की झंझट से छुटकारा भी पा सकते हैं, तो फिर आपका जवाब क्या होगा? जी हां, अगर आप भी हर रोज ट्रेन से यात्रा करते हैं, तो आइए जानते हैं कैसे आसानी से रेलवे मंथली पास बनवा सकते हैं।
रेलवे मंथली पास क्या होता है?
रेलवे मंथली पास बनवाने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर यह क्या होता है। ऐसे में आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रेलवे द्वारा यात्रियों के लिए रियायती दरों पर मंथली टिकट पास जारी किया जाता है। यह पास रेलवे द्वारा एक से तीन महीने या इससे अधिक महीने के लिए जारी किए जाते हैं। इस पास से आम लोग से लेकर स्टूडेंट भी सफर कर सकते हैं।
रेलवे मंथली पास कैसे बनवाएं?
रेलवे मंथली पास बनवाना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको सबसे पास में स्थित रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर जाना होगा। टिकट काउंटर पर जाने के बाद आपको टिकट मास्टर से मंथली पास के एक फॉर्म मांगना होगा, जिसे मास्टर आसानी से दे देते हैं। इसके बाद आपको फॉर्म में नाम से लेकर उम्र, कहां-से कहां जाना तक जाना है, कितने महीने, फोन नंबर आदि जानकारी भरनी होगी। जानकारी भरने के बाद फॉर्म को टिकट मास्टर को देना होता है, जिसके बाद मास्टर फॉर्म के अनुसार रेलवे मंथली पास बनाकर दे देता है।
अनारक्षित डिब्बों मान्य होता है
आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि रेलवे मंथली पास सिर्फ अनारक्षित डिब्बों में ही मान्य होता है हैं। अगर आप मंथली पास लेकर स्लीपर, 1एसी, 2एसी या 3एसी में बैठते हैं, तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है।