अपडेटेड 24 March 2026 at 08:20 IST

Farooq Abdullah Attack: फारूक अब्दुल्ला पर जानलेवा हमला करने के आरोपी की पुलिस रिमांड खत्म, कोर्ट ने भेजा जेल

नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला पर जानलेवा हमले की कोशिश के मामले में आरोपी कमल सिंह को ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। आज आरोपी की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद पेशी हुई थी।

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Farooq Abdullah
Farooq Abdullah | Image: ANI

Farooq Abdullah firing case: नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला पर गोली चलाने के आरोपी कमल सिंह की आज, 24 मार्च को पुलिस रिमांड खत्म हो गई। कमल की आज कोर्ट में पेशी हुई, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। इससे पहले गिरफ्तारी के बाद उसे 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया था।

जम्मू-कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला पर जानलेवा हमले की कोशिश के मामले में आरोपी कमल सिंह को ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा गया है।

फारूक अब्दुल्ला पर हमला का आरोपी भेजा गया जेल

कमल सिंह के वकील अरविंद सिंह ने बताया, "उसकी 7 दिन की पुलिस रिमांड आज खत्म होने के बाद कोर्ट ने इसे नहीं बढ़ाया और उसे जेल भेज दिया। पुलिस कोर्ट में फाइनल चार्जशीट पेश करेगी। वह बेल के लिए अप्लाई कर सकता है।"

कहां हुआ था फारूक अब्दुल्ला पर हमला

बता दें कि जम्मू के ग्रेटर कैलाश स्थित 'होटल रॉयल पार्क' में बीते 11 मार्च को एक शादी समारोह के दौरान फारूख अब्दुल्ला  पर जानलेवा हमला हुआ था। उन पर ये हमला उस वक्त हुआ, जब वो डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के साथ शादी समारोह में मौजूद थे। गनीमत रही कि उन्हें गोली नहीं लगी। हमले में डिप्टी सीएम को मामूली चोट आई थी। सुरक्षाकर्मी की सर्तकता की वजह से फारूख अब्दुल्ला की जान बाल-बाल बच गई। 

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हमले का CCTV वीडियो

घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था जिसमें आरोपी फारूक अब्दुल्ला के कनपटी के पास पिस्तौल ताने देखा गया था। पुलिस ने हमलावर को तुरंत मौके से दबोच लिया था। उसकी पहचान 63 साल के कमल सिंह जमवाल के रूप में हुई। वो जम्मू के पुरानी मंडी इलाके का रहने वाला है। जम्मू के ओल्ड सिटी इलाके में कमल की कई दुकानें हैं, जिसके किराए से वो अपना जीवनयापन करता है। 
 

गिरफ्तारी के बाद कमल को कोर्ट ने पांच दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया था। आज उसकी पुलिस रिमांड खत्म हो गई, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को जेल भेजने का फैसला सुनाया। 

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Published By : Rupam Kumari

पब्लिश्ड 24 March 2026 at 07:46 IST