अपडेटेड 8 February 2026 at 21:15 IST

20 रुपये की रिश्वत, 30 साल की सजा... जेल से निकलते ही शख्स की हार्ट अटैक से मौत; 3 दशक बाद कोर्ट ने बताया था बेगुनाह

गुजरात में जेल से रिहा होने के ठीक एक दिन बाद एक बेगुनाह आदमी की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसने तीन दशक जेल में बिताए थे। इस आदमी की पहचान पुलिस कांस्टेबल बाबूभाई प्रजापति के रूप में हुई है।

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Innocent Man Dies Of Heart Attack A Day After Being Freed From Prison
Innocent Man Dies Of Heart Attack A Day After Being Freed From Prison | Image: Republic

अहमदाबाद: गुजरात में जेल से रिहा होने के ठीक एक दिन बाद एक बेगुनाह आदमी की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसने तीन दशक जेल में बिताए थे। इस आदमी की पहचान पुलिस कांस्टेबल बाबूभाई प्रजापति के रूप में हुई है, जिसे सिर्फ 20 रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में 30 साल के लिए जेल भेजा गया था।

30 लंबे सालों के बाद, गुजरात हाई कोर्ट ने उन्हें बेगुनाह घोषित किया और आखिरकार उन्हें रिहा कर दिया गया। दुख की बात यह है कि वह अपनी आजादी का ज्यादा समय तक आनंद नहीं ले पाए क्योंकि रिहा होने के 24 घंटे के अंदर ही उनकी मौत हो गई।

22 लंबे सालों तक पेंडिंग रहा मामला

बाबूभाई प्रजापति अहमदाबाद के वेजलपुर के एक कांस्टेबल थे, और उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। प्रजापति ने अपने ऊपर लगे आरोपों को चुनौती दी थी, हालांकि, उनका मामला 22 लंबे सालों तक पेंडिंग रहा।

गुजरात हाई कोर्ट ने उन्हें इस मामले में बरी कर दिया क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी आरोप साबित नहीं हो सका। कोर्ट ने कहा कि गवाहों के बयानों में विरोधाभास था।

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बरी होने के बाद, प्रजापति ने कहा, "अब मेरी जिंदगी से यह दाग हट गया है। अगर भगवान मुझे उठा भी ले, तो मुझे कोई दुख नहीं होगा।" कुछ घंटों बाद, उनकी मौत हो गई, जिससे यह बात सामने आई कि देर से मिला न्याय, न्याय न मिलने के बराबर है।

न्याय प्रणाली पर गंभीर सवाल

उनके वकील ने दावा किया कि प्रजापति पर शक के आधार पर आरोप लगाया गया था। बाबूभाई प्रजापति के इस दुखद मामले ने भारत की न्याय प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

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टाइमलाइन

  • 1997- बाबूभाई प्रजापति के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई
  • 2002- उनके खिलाफ आरोप तय किए गए
  • 2003- कोर्ट की सुनवाई शुरू हुई
  • 2004- प्रजापति को दोषी ठहराया गया, जेल की सजा सुनाई गई और 3,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया
  • 4 फरवरी, 2026- प्रजापति को बेगुनाह घोषित किया गया
  • 5 फरवरी, 2026- उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई

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Published By : Kunal Verma

पब्लिश्ड 8 February 2026 at 21:15 IST