BREAKING: 'तहलका' के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल रेप केस में दोषी करार, हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटा

बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोवा में तहलका मैगजीन के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 के सेक्सुअल असॉल्ट केस में दोषी ठहराया है।

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Bombay HC Convicts Former Tehelka Editor Tarun Tejpal In 2013 Sexual Assault Case
Bombay HC Convicts Former Tehelka Editor Tarun Tejpal In 2013 Sexual Assault Case | Image: X

HC Convicted Tarun Tejpal: 'तहलका' मैगजीन के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने साल 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में सुनवाई करते हुए तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया है। 

अदालत ने तरुण तेजपाल को दोषी करार देते हुए गोवा ट्रायल कोर्ट के 2021 बरी करने के फैसले को पलट दिया है। जानकारी के मुताबिक, बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच आज दोपहर 2:30 बजे रेप केस (2013) में सजा का ऐलान करेगी। 

तथ्य बिना किसी शक के साबित हुए- एडवोकेट 

गोवा के एडवोकेट जनरल देवीदास पंगम ने अदालत के फैसले पर कहा, ‘यह फैसला असल में एक अच्छा फैसला है। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को बरी करने का आदेश देकर पूरी तरह से गलती की थी। स्थिति और जो घटनाएं हुई थीं, उनके बारे में रिकॉर्ड पर बहुत सारे सबूत थे। तथ्य बिना किसी शक के साबित हुए। इसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने पीड़िता के कैरेक्टर के बारे में कुछ अंदाजों और बातों के आधार पर आरोपी को बरी कर दिया। असल में ट्रायल कोर्ट के पूरे फैसले के दौरान पीड़िता का कैरेक्टर खराब किया गया। पीड़िता के साथ ऐसा बर्ताव किया गया जैसे वह खुद आरोपी हो। हम उस फैसले से सच में हैरान थे।’

'पीड़िता के लिए राहत भरा फैसला'

एडवोकेट जनरल देवीदास पंगम ने आगे कहा, ‘हाई कोर्ट का आज का फैसला पीड़िता के लिए एक राहत लेकर आया है। यह न्याय और रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों पर आधारित फैसला है। एक राज्य के तौर पर, हमें बहुत खुशी है कि हम उस लड़की को न्याय दिला पाए हैं जिसके साथ उसके ही मालिक ने गलत किया था। अदालत में पेश किए गए सबूत पूरी टीम की कोशिशों का नतीजा थे।’

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'दोपहर में होगा सजा का ऐलान'

उन्होंने कहा, 'कोर्ट ने सजा की अवधि के सवाल पर आरोपी का पक्ष सुना है। कोर्ट सजा के बारे में आदेश सुनाएगा। इस मामले में आदेश के लिए आज दोपहर 2:30 बजे का समय तय किया गया है।'

क्या है पूरा मामला?

यह पूरा मामला 'तहलका' की एक जूनियर महिला पत्रकार के आरोपों से जुड़ा है जिसमें उसने दावा किया था कि 7 नवंबर 2013 में गोवा में गोवा में आयोजित थिंकफेस्ट कार्यक्रम के दौरान एक होटल की लिफ्ट में तरुण तेजपाल ने उसका यौन उत्पीड़न किया था। इस मामले में निचली अदालत द्वारा तेजपाल को बरी किए जाने के बाद गोवा सरकार ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। 

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(Note: यह एक ब्रेकिंग स्टोरी है। अधिक जानकारी के साथ अपडेट हो रही है)

Published By:
 Priyanka Yadav
पब्लिश्ड