Advertisement

अपडेटेड 31 May 2025 at 13:00 IST

Abbas Ansari Hate Speech Case: मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास दोषी करार, MP-MLA कोर्ट ने दिया फैसला; विधायकी पर लटकी तलवार

MLA Abbas Ansari: माफिया डॉन और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में दोषी पाया गया है। मऊ सदर से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ यह मामला लंबे समय से चल रहा था। शनिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए अब्बास को दोषी करार दिया।

Reported by: Digital Desk
Follow: Google News Icon
Advertisement
Abbas Ansari convicted
हेट स्पीच केस में अब्बास अंसारी दोषी पाए गए. | Image: Facebook

Abbas Ansari: मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी हेट स्पीच मामले में दोषी पाए गए हैं। मऊ सदर से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक और मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को लेकर शनिवार को एमपी एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला दिया। अब्बास अंसारी के साथ उमर अंसारी को दोषी ठहराया गया है। सजा पर फैसला अभी होना बाकी है। हालांकि सजा के ऐलान के बाद अब्बास अंसारी को अपनी विधायक की कुर्सी गंवानी पड़ सकती है।

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी अपने छोटे भाई उमर अंसारी के साथ मऊ की जिला अदालत में हाजिर हुए। कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों कोर्ट पहुंचे और कुछ समय की बहस के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने अब्बास अंसारी और उमर अंसारी को दोषी करार दिया। अब आगे की कार्रवाई के तहत कोर्ट सजा का ऐलान भी कर सकती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राजनीतिक और कानूनी हलकों में इस फैसले को अहम माना जा रहा है।

अब्बास अंसारी का मामला क्या है?

मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने साल 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान मऊ के पहाड़पुर मैदान में आयोजित एक जनसभा में एक भड़काऊ बयान दिया था। उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को 'ठीक से देख लेने' वाली धमकी दी थी। इसे कानून-व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द पर असर डालने वाला माना गया। उसके बाद हेट स्पीच को लेकर अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ। फिलहाल इस केस में अदालत का फैसला आ गया है।

यह भी पढ़ें: 4 साल से पाकिस्तान के लिए जासूसी, कासिम के बाद पुलिस ने असीम को पकड़ा

पब्लिश्ड 31 May 2025 at 12:32 IST