अपडेटेड 31 May 2025 at 16:34 IST

मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को 2 साल की जेल और जुर्माना, अधिकारी को धमकाने के मामले में कोर्ट ने किया सजा का ऐलान

अब्बास अंसारी का हेट स्पीच मामला 2022 का है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय मुख्तार अंसारी के बेटे ने अधिकारियों को सरेआम धमकी दी थी।

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Suheldev Bharatiya Samaj Party MLA Abbas Ansari
Suheldev Bharatiya Samaj Party MLA Abbas Ansari | Image: Facebook

Abbas Ansari: मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के लिए सजा का ऐलान हो गया है। हेट स्पीच मामले में अदालत ने अब्बास अंसारी को दोषी ठहराया। उसके कुछ समय बाद मऊ की अदालत ने अब्बास अंसारी को 2 साल जेल की सजा सुनाई है। मऊ सदर सीट से सुभासपा के विधायक अब्बास के ऊपर अदालत ने जुर्माना भी लगाया है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान मऊ जिले के पहाड़पुर मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अब्बास अंसारी ने एक भड़काऊ बयान दिया था। उन्होंने अपने भाषण में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को "ठीक से देख लेने" की धमकी दी थी। इस बयान के बाद अब्बास अंसारी के खिलाफ मऊ की कोतवाली में हेट स्पीच का मुकदमा दर्ज किया गया था। अब इस मामले में अदालत का फैसला आया है।

अब्बास अंसारी को धारा में कितनी सजा मिली?

  • हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी को दो साल की सजा के साथ तीन हजार जुर्माना।
  • 120बी में विधायक अब्बास अंसारी और करीबी मंसूर अंसारी को 6 माह की सजा और एक हजार जुर्माना।
  • मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट केपी सिंह की अदालत ने फैसला दिया।

अब्बास अंसारी को अपील के लिए 30 दिन का समय

अब्बास अंसारी शनिवार को अपने भाई उमर अंसारी के साथ कोर्ट में जाहिर हुए। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में निर्णय के लिए उनका मामला लगा हुआ था। अदालत के फैसले के बाद संयुक्त निदेशक अभियोजन चंद्रप्रकाश राय ने जानकारी देते हुए कहा कि न्यायालय ने 2 साल के कारावास से दंडित किया और 11 हजार का अर्थदंड लगाया। इसमें धारा 153 (A) और 171 (F) का भी आरोप था। इन दोनों धाराओं में दोष सिद्ध होते हैं तो दो साल का प्रतिबंध मायने नहीं रखता, विधायकी जा सकती है। उन्होंने जानकारी दी कि अदालत की ओर से अब्बास अंसारी को अपील के लिए 30 दिन का समय दिया गया है।

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Published By : Dalchand Kumar

पब्लिश्ड 31 May 2025 at 14:43 IST