अपडेटेड 10 February 2024 at 20:44 IST

हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट 2 दिनों तक रहेंगे बंद,किसान आंदोलन को लेकर खट्टर सरकार का बड़ा फैसला

Farmers' Protest: किसान आंदोलन को लेकर प्रशासन ने हरियाणा राज्य के कई जिलों में इंटरनेट सेवाओं को बंद करने का फैसला किया है।

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Haryana police
हरियाणा पुलिस | Image: PTI/ Representational

Farmers' Protest: किसान आंदोलन को लेकर प्रशासन ने हरियाणा राज्य के कई जिलों में इंटरनेट सेवाओं को बंद करने का फैसला किया है। नोटिफिकेशन के अनुसार, हरियाणा राज्य के अंबाला, कुरूक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिलों के अधिकार क्षेत्र में वॉयस कॉल को छोड़कर मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली मोबाइल इंटरनेट सेवाएं, बल्क SMS और सभी डोंगल सेवाएं आदि निलंबित कर दी जाएंगी। आदेश 11 फरवरी की सुबह 6 बजे से 13 फरवरी की रात 11:59 बजे तक लागू रहेगा।

हरियाणा सरकार के आदेश में क्या है?

1. यह मामला मेरे संज्ञान में अपर सचिव द्वारा लाया गया है। पुलिस महानिदेशक, सीआईडी, हरियाणा ने अपने अनुरोध दिनांक 10.02.2024 के माध्यम से कहा कि कुछ संगठनों द्वारा दिए गए किसान मार्च/आंदोलन के आह्वान के मद्देनजर, तनाव, झुंझलाहट, आंदोलन, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और अंबाला, कुरूक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिलों में सार्वजनिक शांति और शांति में व्यवधान लाने की आशंका है।

2. भड़काऊ सामग्री और झूठी अफवाहों के प्रसार के माध्यम से इंटरनेट सेवाओं के दुरुपयोग के कारण उपर्युक्त जिलों में सार्वजनिक उपयोगिताओं में व्यवधान, सार्वजनिक संपत्तियों और सुविधाओं को नुकसान और सार्वजनिक कानून और व्यवस्था में गड़बड़ी की स्पष्ट संभावना है, जो/ इसे मोबाइल इंटरनेट सेवाओं, एसएमएस सेवाओं और अन्य डोंगल सेवाओं पर सोशल मीडिया/मैसेजिंग सेवाओं के माध्यम से जनता तक प्रसारित/परिचालित किया जा सकता है।

3. मोबाइल फोन और SMS, व्हाट्सएप, फेसबुक ट्विटर आदि जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म प्रदर्शनकारियों की भीड़ को सुविधाजनक बनाने और संगठित करने के लिए और आगजनी या बर्बरता और अन्य प्रकार की हिंसक गतिविधियों में लिप्त होकर सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो गंभीर जीवन और क्षति का कारण बन सकते हैं।

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4. भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5 के आधार पर मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा) नियम, 2017, 1 के नियम (2) के साथ पढ़ा जाना चाहिए, गृह सचिव, हरियाणा इसके द्वारा क्षेत्राधिकार में वॉयस कॉल को छोड़कर मोबाइल इंटरनेट सेवाओं (2जी/3जी/4जी/5जी/सीडीएमए/जीपीआरएस), बल्क एसएमएस (बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर) और मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं आदि को निलंबित करने का आदेश दिया जाता है। हरियाणा राज्य के अंबाला, कुरूक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिले के सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

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Published By : Kunal Verma

पब्लिश्ड 10 February 2024 at 19:59 IST