अपडेटेड 17 July 2024 at 16:31 IST
अग्निवीरों के लिए हरियाणा सरकार ने भी खोला पिटारा, पुलिस और माइनिंग गार्ड की भर्ती में मिलेगा आरक्षण
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अग्निवीर को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि पुलिस और माइनिंग गार्ड की भर्ती में रिजर्वेशन दिया जाएगा।
- भारत
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Agniveer Reservations: पूर्व अग्निवीरों के लिए CISF और BSF के बाद हरियाणा सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने अग्निवीरों को पुलिस भर्ती और माइनिंग गार्ड की भर्ती में 10 फीसदी का आरक्षण देने का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने अपना बिजनेस करने के लिए बिना ब्याज के लोन देने का भी ऐलान किया है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूर्व अग्निवीरों के लिए इसका ऐलान करते हुए कहा कि 'पीएम मोदी ने 14 जून, 2022 को अग्निपथ योजना लागू की थी। इस योजना के तहत अग्निवीरों को 4 साल के लिए भारतीय सेना में तैनात किया जाता है। हमारी सरकार हरियाणा में अग्निवीरों को राज्य सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और SPO के पदों पर सीधी भर्ती में 10% आरक्षण प्रदान करेगी।'
उम्र में कितनी मिलेगी छूट?
सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया कि सरकार अग्निवीरों को ग्रुप B और C में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु में 3 साल की छूट देगी। अग्निवीरों के पहले बैच के मामले में यह आयु छूट 5 साल होगी। सरकार अग्निवीरों को ग्रुप सी में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में 5% क्षैतिज आरक्षण और ग्रुप बी में 1% क्षैतिज आरक्षण देगी। इतना नहीं नहीं, अगग अग्निवीरों को किसी औद्योगिक इकाई द्वारा 30,000 रुपये प्रति महिने से अधिक वेतन दिया जाता है तो सरकार उस औद्योगिक इकाई को हर साल 60,000 रुपये की सब्सिडी देंगी।
CISF-BSF में मिलेगा 10% आरक्षण
कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने भी पूर्व अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों में 10 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया है। पूर्व अग्निवीरों को CISF और BSF में आयु में भी छूट मिलेगी। CISF ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है और जल्द ही भर्तियों के लिए ये नियम लागू होने वाला है। CISF प्रमुख ने कहा कि भविष्य में कांस्टेबलों की सभी नियुक्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत नौकरियां आरक्षित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि फिजिकल और उम्र में भी छूट दी जाएगी। पहले साल उम्र में 5 साल की छूट मिलेगी और अगले साल में तीन साल की छूट होगी।
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Published By : Sagar Singh
पब्लिश्ड 17 July 2024 at 16:09 IST