गुरुग्राम हिट एंड रन केस: कल्याण बैंसला समेत दोनों आरोपियों को मिली 2 दिन की पुलिस रिमांड, राजस्थान से किए गए थे गिरफ्तार
Gurugram hit-and-run case: गुरुग्राम हिट-एंड-रन मामले में बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दो आरोपियों कल्याण बैंसला और लवनीश को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है।
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Gurugram hit-and-run case: गुरुग्राम जिला अदालत ने बुधवार को गोल्फ कोर्स रोड हिट-एंड-रन मामले में आरोपी कल्याण बैंसला और लवनीश को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इस बात की जानकारी आरोपी के अधिवक्ता ललित बिंदल ने दी।
समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए बताया आरोपी के वकील बिंदल ने कहा कि उन्होंने पुलिस हिरासत की याचिका का विरोध किया और तर्क दिया कि पुलिस को पहले ही पर्याप्त समय दिया जा चुका है। हालांकि, अदालत ने उनकी आपत्तियों को दर्ज करने के बाद दो दिन की हिरासत मंजूर कर दी।
कल्याण बैंसला और लवनीश दो दिन की पुलिस हिरासत में
गुरुग्राम हिट-एंड-रन मामले गिरफ्तार आरोपी कल्याण बैंसला और लवनीश, दोनों आरोपियों को बुधवार को गुरुग्राम जिला अदालत से सिविल जज निधि बेनीवाल के समक्ष पेश किया गया, जहां कोर्ट ने फैसला सुनते हुए दोनों को दो दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया।
आरोपी के वकील ने फैसले के बाद क्या कहा?
आरोपी के वकील बिंदल ने कहा 'अदालत ने दो दिन की पुलिस हिरासत का आदेश दिया। हमने इसका विरोध करते हुए तर्क दिया कि पुलिस को पहले ही पर्याप्त समय मिल चुका है। हमने अपनी आपत्ति दर्ज कराई और अदालत ने अपना फैसला सुनाया।'
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आरोपी राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार
गौरतलब है कि मंगलवार को आरोपी कल्याण बैंसला को राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार किया गया है। वहीं, गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक, गहन जांच और CCTV फुटेज के विस्तृत विश्लेषण के दौरान, आरोपों में BNS की धारा 109 (हत्या की कोशिश) जोड़ी गई है। इस धारा के तहत 10 साल तक की जेल का प्रावधान है।
क्या है पूरा मामला?
बता दें कि यह मामला गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर हुई एक घटना से संबंधित है , जहां सिया के दोपहिया वाहन और बैंसला द्वारा कथित तौर पर चलाई जा रही कार के बीच हुई टक्कर कैमरे में कैद हो गई और बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो वायरल होने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी कल्याण बैंसला को राजस्थान के दौसा से हिरासत में लिया। इस घटना ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया, जिसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू की।