अपडेटेड 24 July 2024 at 13:53 IST
Farmer Protest BREAKING: अभी नहीं खुलेगा शंभू बॉर्डर, सुप्रीम कोर्ट का यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश
किसान आंदोलन 2.0 के तहत दिल्ली कूच करने की कोशिश में जुटे किसान संगठनों को रोकने लिए बंद किया गया शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा।
- भारत
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Shambhu Border : किसान आंदोलन 2.0 के तहत दिल्ली कूच करने की कोशिश में जुटे किसान संगठनों को रोकने लिए बंद किया गया शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एक स्वतंत्र कमिटी बने जिसमें राज्य सरकार के लोग और कृषि एक्सपर्ट हो। पंजाब और हरियाणा कोर्ट को नाम सुझाए जो इस कमिटी के सदस्य हो सकते हैं।
पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया की बॉर्डर सील करने से पंजाब को आर्थिक नुकसान हो रहा है। शंभू बॉर्डर खोलने के पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर हरियाणा सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार की तरफ से एसजी तुषार मेहता पेश हुए।
लोगों की असुविधा का ध्यान है लेकिन...
हरियाणा सरकार की ओर से एसजी तुषार मेहता ने कहा कि हमें लोगों की असुविधा का ध्यान है लेकिन बॉर्डर की दूसरी तरफ 500 ट्रैक्टर ट्राली बख्तरबंद के रूप में मौजूद हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से SG तुषार मेहता ने आगे कहा कि जनता की परेशानियों को लेकर हम भी चिंतित हैं लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली हैं, जो पंजाब से दिल्ली की तरफ जाना चाहती हैं।
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सुप्रीम कोर्ट का तीखा सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वो बिना ट्रैक्टर के दिल्ली आते हैं तो? आपने क्या उनसे बात करने की कोशिश की? क्या आपने उनके भरोसा जितने की कोशिश की? अगर आप मंत्री भेजते हैं, बात करने को तो वो समझेंगे कि वो सरकार का पक्ष रख रहे हैं। किसी दूसरे को भेजने की क्यों नहीं सोच रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि कोई कृषि एक्सपर्ट पंजाब या हरियाणा का भेज सकते हैं?
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तुषार मेहता ने क्या कहा
तुषार मेहता ने कहा कि हम उनके रेजिडेंट पार्ट पर चिंतित नहीं हैं कि उन्होंने एसी लगा रखा है गाड़ियों में। हम उस बात से चिंतित हैं कि टैंक के रूप में उन्होंने जो गाड़ियों को बनाया है, वो चिंता का विषय है। पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया कि बोर्ड सील करने से पंजाब को आर्थिक नुकसान हो रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक कमिटी का गठन क्यों न कर दे जो प्रदर्शनकारी किसानों से बात करें। हम यहां पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद को यहां नहीं सुनना चाहते।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि एक स्वतंत्र कमिटी बने, जिसमें राज्य सरकार के लोग और कृषि एक्सपर्ट हो। पंजाब और हरियाणा कोर्ट को नाम सुझाए जो इस कमिटी के सदस्य हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते में दोनों सरकार से नाम मांगे। सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर पर फिलहाल यथास्थिति बरकरार रखने को कहा।
Published By : Ankur Shrivastava
पब्लिश्ड 24 July 2024 at 13:33 IST