PF निकालने के लिए नहीं खाने पड़ेंगे धक्के, ATM-UPI से निकाल सकेंगे पैसे, जानिए कब से शुरू होगी ये सर्विस

EPFO मेंबर्स को डेबिट कार्ड की तरह EPFO विड्रॉल कार्ड दिया जाएगा। इससे वे ATM से तुरंत पैसे निकाल सकेंगे। UPI के जरिए यूजर्स PF बैलेंस ट्रांस्फर कर सकेंगे।

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EPFO Withdrawal Card
ATM और UPI से निकाल सकेंगे PF का पैसा | Image: @socialepfo

EPFO (Employees Provident Fund Organisation) के मेंबर्स अपना PF का पैसा ATM और UPI से भी निकाल सकेंगे। जी हां, एक लाख रुपये तक की रकम घर बैठे निकाली जा सकेगी। बतादें यह सुविधा इस साल जून से शुरू हो जाएगी। इसके तहत EPFO अपने सदस्यों को एक खास ATM कार्ड जारी करेगा, जिससे वे आसानी से ATM से पैसे निकाल सकेंगे, जबकि UPI से PF (Provident Fund) बैलेंस चेक करने के साथ-साथ पैसे अपने बैंक में भी ट्रांसफर कर पाएंगे। यह कदम कर्मचारियों की सुविधा के लिए उठाया गया है। अभी तक EPFO के मेंबर्स को ऑनलाइन क्लेम करने के प्रोसेस में 2 हफ्ते तक का वक्त लगता था। लेकिन अब नए नियमों के बाद ये प्रोसेस काफी आसान हो जाएगा।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour and Employment) की सचिव सुमिता डावरा ने इस बारे में खुद जानकारी देते हुए बताया कि, कर्मचारियों को डेबिट कार्ड की तरह EPFO विड्रॉल कार्ड दिया जाएगा। इससे वे ATM से तुरंत पैसे निकाल सकेंगे। UPI के जरिए यूजर्स अपना PF बैलेंस भी चेक कर पाएंगे।

कैसे आसान होगी विड्रॉल प्रक्रिया ?

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EPFO विड्रॉल कार्ड:

EPFO अपने सदस्यों को एक डेबिट कार्ड जैसा 'EPFO विड्रॉल कार्ड' देगा। यह कार्ड उनके PF अकाउंट से लिंक होगा और इसके माध्यम से वे ATM से सीधे पैसा निकाल सकेंगे।

UPI से पैसे होंगे ट्रांसफर:

सदस्यों को अपने PF अकाउंट को UPI से लिंक करना होगा। एक बार लिंक हो जाने के बाद, वे UPI से PF बैलेंस चेक कर सकेंगे और पैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकेंगे।

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क्लेम प्रक्रिया में तेजी:

अभी तक EPFO मेंबर्स को क्लेम करने में करीब 2 हफ्ते का वक्त लगता था, लेकिन इस नई प्रक्रिया के तहत यह समय घटकर सिर्फ 3 दिन रह जाएगा। EPFO ने अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार कर 120 से ज्यादा डेटाबेस को इंटीग्रेट किया है, जिससे 95% दावे ऑटोमेटेड हो गए हैं।

नौकरी जाने पर निकाल सकेंगे PF:

अगर किसी सदस्य की नौकरी चली जाती है, तो वह एक महीने बाद अपने PF अकाउंट से 75% रकम निकाल सकता है। बची हुई 25% रकम वह 2 महीने बाद निकाल सकता है।

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टैक्स नियम भी पढ़ें:

PF निकासी पर टैक्स नियम भी सरल किए गए हैं। अगर कोई कर्मचारी एक ही कंपनी या कई कंपनियों में मिलाकर 5 साल तक काम करता है और PF निकालता है, तो उसे इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इस नए सिस्टम से EPFO मेंबर के पैसे निकालने की प्रक्रिया तेज होगी, साथ ही इसे और भी सुविधाजनक बनाया जाएगा। 

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Published By:
 Nidhi Mudgill
पब्लिश्ड