Mumbai BEST Bus Accident: बेस्ट बस हादसे में आरोपी ड्राइवर को झटका, नहीं मिली जमानत, 7 लोगों की गई थी जान

Mumbai Accident: मुंबई के कुर्ला में हुए सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई थी। कोर्ट ने आरोपी ड्राइवर को जमानत देने से इनकार दिया है।

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बेस्ट बस हादसे में आरोपी ड्राइवर को नहीं मिली जमानत | Image: ANI

BEST Bus Accident: मुंबई की एक अदालत ने 10 दिसंबर को हुए हादसे में शामिल बेस्ट (बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट) बस के ड्राइवर को जमानत देने से इनकार कर दिया है। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई थी और 40 से अधिक घायल हो गए थे। 

नगर निगम द्वारा संचालित BEST की एक इलेक्ट्रिक बस ने उस दिन देर रात धमनी एसजी बर्वे रोड पर कई वाहनों को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद आरोपी ड्राइवर संजय मोरे को भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (Additional Sessions Judge) वीएम पथाडे ने संजय मोरे की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

कैसे हुआ था हादसा?

BMC के एक अधिकारी ने हादसे को लेकर जानकारी देते हुए बताया था कि बस कुर्ला रेलवे स्टेशन से अंधेरी जा रही थी, तभी यह दुर्घटना हुई। कुर्ला में बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) एल. वार्ड के पास यह दुर्घटना बस के ब्रेक में गड़बड़ी होने की वजह से हुई। BEST बस के चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया था। इस दौरान बस पैदल यात्रियों और कुछ वाहनों से टकरा गई। इसके बाद वह एक आवासीय सोसायटी के टकराकर रुक गई। 

कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि बस में कोई तकनीकी खराबी नहीं पाई गई। संजय मोरे ने दिसंबर में जमानत की मांग करते हुए सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया था और दावा किया था कि जो बस में तकनीकी खराबी थी। आरोपी संजय मोरे का कहना है कि उसने बस में चिंगारी देखी थी। 

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3 महीने पुरानी है बस

एक अधिकारी ने मुताबिक 12 मीटर लंबी इस इलेक्ट्रिक बस को हैदराबाद स्थित ‘ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक’ ने बनाया और इसे BEST ने लीज पर लिया था। ऐसी बसों के चालक निजी ऑपरेटर द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। वहीं बताया ये भी गया है कि यह बस सिर्फ 3 महीने ही पुरानी थी।

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Published By:
 Sagar Singh
पब्लिश्ड