अपडेटेड 29 February 2024 at 23:03 IST

डेरा प्रमुख राम रहीम को लेकर HC का कड़ा रुख, कहा- बिना कोर्ट की इजाजत ना दें पैरोल

Haryana News: डेरा मुखी को बार-बार दी जा रही पैरोल पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है।

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Gurmeet Ram Rahim out of jail again
Gurmeet Ram Rahim | Image: ANI

Haryana News: डेरा मुखी को बार-बार दी जा रही पैरोल पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि भविष्य में बिना अदालत की इजाजत के डेरा मुखी को पैरोल नहीं दी जाएगी। HC ने ये भी कहा कि डेरा मुखी का पैरोल 10 मार्च को खत्म हो रही है। ऐसे में वो उससे पहले सरेंडर कर दे।

दूसरे कितने कैदियों को दी गई पैरोल?

हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से सवाल किया कि दूसरी किसी अन्य कैदियों को क्या इस तरह की पैरोल दी गई है? हाईकोर्ट ने इसकी पूरी जानकारी हरियाणा सरकार को मामले की अगली सुनवाई पर देने के आदेश दे दिए हैं।

आपको बता दें कि डेरा मुखी को दी जा रही पैरोल को एसजीपीसी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी हुई है। एसजीपीसी का कहना है कि डेरा मुखी के खिलाफ कई संगीन मामले दर्ज हैं और इनमें उसे दोषी करार कर सजा भी सुनाई जा चुकी है। बावजूद इसके, हरियाणा सरकार डेरा मुखी को पैरोल दे रही है जो पूरी तरह से गलत है, लिहाजा डेरा मुखी को दी गई पैरोल को रद्द किया जाए।

बिलकिस बानो मामले के दोषी को पैरोल

गुजरात उच्च न्यायालय ने बिलकिस बानो मामले के दोषी रमेश चंदना को अपने भतीजे की शादी में शामिल होने के लिए शुक्रवार को 10 दिन की पैरोल की मंजूरी दी। रमेश के भतीजे की शादी पांच मार्च को होनी है।

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चंदना ने पिछले सप्ताह पैरोल के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। बिलकिस मामले में पैरोल पाने वाला चंदना दूसरी दोषी हैं। इस मामले के सभी 11 दोषियों ने 21 जनवरी को उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद गोधरा शहर की एक जेल में आत्मसमर्पण किया था।

सभी 11 आरोपियों को 2002 के गोधरा दंगों के दौरान बिलकिस बानो से सामूहिक दुष्कर्म और उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले में दोषी ठहराया था।

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न्यायमूर्ति दिव्येश जोशी ने शुक्रवार को जारी अपने आदेश में कहा, '' अर्जी में दिए गए आधारों को ध्यान में रखते हुए दोषी याचिकाकर्ता को दस दिनों की पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है। ’’

उच्चतम न्यायालय में गुजरात सरकार द्वारा दाखिल हलफनामे के अनुसार, 2008 में कैद के बाद से चंदना 1,198 दिनों की पैरोल और 378 दिनों की फरलो का लाभ उठा चुका है। इससे पहले, मामले में एक अन्य दोषी प्रदीप मोधिया को उच्च न्यायालय ने सात से 11 फरवरी तक पैरोल पर रिहा करने की अनुमति दी थी।

(इनपुटः PTI)

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Published By : Kunal Verma

पब्लिश्ड 29 February 2024 at 17:53 IST