Published 11:12 IST, November 30th 2024
दिल्ली में महिलाओं को हर माह 1000 रु, बस ये कागज है जरूरी, जानिए लिस्ट में है या नहीं आपका नाम?
दिल्ली में महिलाओं को 1,000 रुपये मासिक मानदेय देने वाली मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत रजिस्ट्रेशन जल्द ही शुरू किया जाएगा। जाने क्या कागज होने जरूरी ?
Delhi Women Get rs 1000 Per Month: अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को एक जरूरी घोषणा करते हुए कहा कि दिल्ली में महिलाओं को 1,000 रुपये मासिक मानदेय देने वाली मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत रजिस्ट्रेशन जल्द ही शुरू किया जाएगा। यह योजना दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी (AAP) के चुनावी वादों का हिस्सा है। बुराड़ी में AAP के पदयात्रा अभियान के दौरान केजरीवाल ने बताया कि इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाली महिला को दिल्ली का वोटर होना जरूरी है।
मिली जानकारी के मुताबिक, विभाग के अधिकारियों को मसौदे को जल्दी अंतिम रूप देने को कहा गया था, सहमति बनने के बाद उसे वित्त विभाग के पास भेजा जाएगा। फिलहाल जानकारी मिल रही है कि इस योजना का मसौदा लगभग तैयार हो चुका है। आइए जानते हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कौनसे कागजों की जरूरत पड़ेगी?
सालाना 2.50 लाख से कम होनी चाहिए आय
दिल्ली सरकार की इस योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनकी सालाना आय ढाई लाख रुपये तक होगी। इससे ज्यादा आय वर्ग की महिलाएं सरकार की इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगी। वहीं, अगर किसी महिला के नाम पर चारपहिया वाहन है तो उन्हें भी इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा।
18 साल से ज्यादा उम्र वाली महिलाओं को मिलेगा लाभ
दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की घोषणा की थी। जिसके तहत 18 साल से ज्यादा उम्र वाली सभी महिलाओं को एक हजार रुपये प्रतिमाह सम्मान राशि देने की घोषणा की गई थी। विभाग ने 18 से 60 साल तक की महिलाओं को ही इस योजना के दायरे में रखा है। क्योंकि, 60 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए पहले से ही बुजुर्ग पेंशन, डिस्ट्रेस वूमेन पेंशन समेत अन्य योजनाएं चल रही हैं, जिसमें 2500 रुपये तक मासिक पेंशन बुजुर्गों को दी जा रही है।
महिलाओं के खाते में जमा हो जाएंगे 1000 रुपये
केजरीवाल ने पदयात्रा के लिए एकत्रित महिलाओं से कहा, ‘मैं आपके लिए काम कर रहा हूं। जल्द ही आपके खातों में 1,000 रुपये (प्रति माह) जमा हो जाएंगे। योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होगी।’ उन्होंने कहा, ‘केवल एक शर्त है। आवेदक को दिल्ली में पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। जो नहीं हैं, उनकी स्थानीय विधायक मदद करेंगे।’
Updated 11:12 IST, November 30th 2024