पब्लिश्ड 23:21 IST, February 3rd 2025
बांसुरी स्वराज के विरूद्ध मानहानि की शिकायत का संज्ञान लेने पर अदालत 13 फरवरी को निर्णय लेगी
आप के नेता सत्येंद्र कुमार जैन द्वारा भाजपा की सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ दायर की गयी मानहानि की शिकायत का संज्ञान लिया जाए या नहीं।

Bansuri Swaraj: दिल्ली की एक अदालत 13 फरवरी को यह निर्णय लेगी कि आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र कुमार जैन द्वारा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ दायर की गयी मानहानि की शिकायत का संज्ञान लिया जाए या नहीं।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने सोमवार को इस मुद्दे पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने की कार्यवाही पूरी की। जैन की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि बांसुरी स्वराज ने पांच अक्टूबर, 2023 को एक टीवी चैनल पर साक्षात्कार के दौरान उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की, जिसे उनके (जैन के) मुताबिक लाखों लोगों ने देखा।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि बांसुरी स्वराज ने झूठा दावा किया है कि अक्टूबर 2023 में कानून लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा मारे गये छापे के दौरान जैन के घर से तीन करोड़ रुपये बरामद किए गए थे।
शिकायत में दावा किया गया है कि बांसुरी स्वराज ने यह भी आरोप लगाया कि (जैन के) घर से 1.8 किलोग्राम सोना और सोने के 133 सिक्के बरामद किये गये। उसमें दावा किया गया है कि स्वराज ने जैन को बदनाम करने तथा अनुचित राजनीतिक लाभ पाने के लिए ऐसी टिप्पणियां कीं। शिकायत में यह भी कहा गया है कि स्वराज ने जैन को ‘भ्रष्ट’ एवं ‘ठग’ बताकर उन्हें बदनाम किया।
अपडेटेड 23:21 IST, February 3rd 2025