अपडेटेड 3 March 2025 at 17:00 IST

निलंबित विधायकों को विधानसभा परिसर पूरी तरह से खाली करना होगा: स्पीकर विजेंद्र गुप्ता

आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को 27 और 28 फरवरी को विधानसभा परिसर में प्रवेश करने से रोक दिए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया था।

Follow : Google News Icon  
Vijendra Gupta
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता | Image: delhi assembly

Delhi Assembly: दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सोमवार को फैसला सुनाया कि किसी भी विधायक को निलंबित या मार्शल के जरिए सदन से बाहर किए जाने पर उसे विधानसभा परिसर पूरी तरह से खाली करना होगा।  विधानसभा अध्यक्ष ने यह व्यवस्था इस विवाद के बाद दी है कि क्या निलंबित विधायक विधानसभा परिसर के कुछ क्षेत्रों, जैसे लॉन और नेता प्रतिपक्ष के कार्यालय में रह सकते हैं या नहीं। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने दलील दी थी कि नियमावली के तहत, ये क्षेत्र निलंबन नियमों के दायरे में नहीं आते, जिससे विधायक परिसर के भीतर विरोध प्रदर्शन जारी रख सकते थे।

हालांकि, विधानसभा अध्यक्ष ने नियम 277 का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि निलंबन का अभिप्राय विधानसभा परिसर से पूर्ण निष्कासन है। गुप्ता ने ऐसे मामलों में विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय के क्षेत्राधिकार को और मजबूत करते हुए कहा, ‘‘अब से, किसी भी विधायक को निलंबित या मार्शल के जरिए बाहर किए जाने पर उसे परिसर छोड़ना होगा।’’

आम आदमी पार्टी (आप) के 21 विधायकों को 27 और 28 फरवरी को विधानसभा परिसर में प्रवेश करने से रोक दिए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया था। इन विधायकों को मुख्यमंत्री कार्यालय से भीमराव आंबेडकर की तस्वीर कथित तौर पर हटाए जाने के विरोध में हाल ही में निलंबित किया गया था।

Advertisement

यह भी पढे़ं: 'जिस दिन चेयर पर बैठा बाहर निकाल दूंगा', विधानसभा में किस पर भड़के बिष्ट

Advertisement

Published By : Dalchand Kumar

पब्लिश्ड 3 March 2025 at 17:00 IST