दिल्ली से बड़ी खबर, 'महाठग' सुकेश चंद्रशेखर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली जमानत
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दे दी है।
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दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जमानत दे दी। यह मामला प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 2017 में दर्ज किया था।
सुकेश के खिलाफ चल रहे 31 मामलों में से यह 27वां मामला है, जिसमें उसे जमानत मिली है।
कोर्ट ने क्या कहा?
कथित ठग को जमानत देते हुए, राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने अपने आदेश में कहा, “चूंकि स्वतंत्रता हमारे संविधान का सबसे पवित्र सिद्धांत है, इसलिए अदालत विशेष कानूनों या आर्थिक अपराधों के नाम पर राज्य के साथ मिलकर किसी आरोपी की स्वतंत्रता को अपने फैसलों से दूर नहीं रख सकती।”
2017 का यह मामला सुकेश पर लगे उन आरोपों से जुड़ा है, जिसमें उसने AIADMK नेता टी.टी.वी. दिनाकरन के लिए बिचौलिए के तौर पर काम किया था और वी.के. शशिकला गुट के लिए पार्टी का चुनावी चिह्न ‘दो पत्तियां’ हासिल करने के लिए चुनाव आयोग के एक अधिकारी को रिश्वत दी थी।
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31 में से 26 मामलों में पहले से ही जमानत पर
न्यायाधीश गोगने ने कहा, “हालांकि मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध गंभीर प्रकृति का है, लेकिन PMLA जैसे विशेष कानून का इस्तेमाल राज्य द्वारा अदालत के जरिए किसी आरोपी की स्वतंत्रता को छीनने के लिए नहीं किया जा सकता। इसलिए, आरोपी के खिलाफ 31 मामले (मौजूदा मामले सहित) होने के बावजूद, इस विशेष मामले में उसकी जमानत का अधिकार खत्म नहीं हो जाता; खासकर तब, जब उसकी हिरासत की अवधि PMLA की धारा 4 के तहत प्रस्तावित कारावास की अवधि के आधे से ज्यादा हो चुकी हो। इसके अलावा, वह 31 में से 26 मामलों में पहले से ही जमानत पर है।”