Published 08:34 IST, October 19th 2024
सत्येंद्र जैन को जमानत मिलते ही गले लग रो पड़ी पत्नी-बेटी, 2 साल बाद परिवारवालों के साथ मनेगी दिवाली
AAP Satyendar Jain: सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई। उन्होंने कहा, "मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूं। हम लंबे समय से संघर्ष कर
AAP Leader Satyendar Jain got Bail: AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल के बाद पार्टी के एक और बड़े नेता सत्येंद्र जैन को जमानत मिल गई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वह बीते 18 महीनों से सलाखों के पीछे थे। गुरुवार (18 अक्टूबर) को उन्हें कोर्ट से बड़ी राहत मिली। अब 2 साल के बाद सत्येंद्र जैन अपने घर में परिवारवालों के साथ दिवाली मनाएंगे।
सत्येंद्र जैन को जमानत मिलते ही उनकी पत्नी और बेटी खुशी से झूम उठे। उनकी आंखों में आंसू आ गए और दोनों गले मिलकर रो पड़ीं।
परिवारवालों ने जताई खुशी
जेल से बाहर आने के बाद सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई। उन्होंने कहा, "मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूं। मैं बेहद खुश हूं। हम लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, एक ईमानदार व्यक्ति को इतने समय तक जेल में रखना देश के लिए एक गलत उदाहरण है।"
बेटी बोलीं- हमारी दिवाली पहले आईं...
वहीं, उनकी बेटी श्रेया का कहना है कि इस बार उनकी दिवाली पहले ही आ गई। श्रेया जैन ने कहा, "हमें हमेशा से यह मालूम था कि ऐसा ही होगा। बस यह समय की बात है। हम बहुत खुश हैं कि अदालत ने हमें न्याय दिया है। मुझे लगता है कि इस साल दिवाली हमारे लिए जल्दी आ गई। हम खुश हैं और हम उनका बड़े उत्साह से स्वागत करेंगे।
वहीं, जेल से बाहर आने पर दिल्ली की CM आतिशी और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद सत्येंद्र जैन ने AAP मुखिया केजरीवाल से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं को गले मिलते देखा गया।
3 शर्तों के साथ सत्येंद्र जैन को मिली जमानत
गुरुवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ। केस के परिणाम में बहुत ज्यादा समय लगेगा। वह पहले ही काफी समय से जेल में है। किसी को भी अनंत काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता है।
सत्येंद्र जैन को जमानत देते हुए कोर्ट ने तीन शर्तें भी लगाई है। उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन केस से जुड़े किसी भी गवाह या व्यक्ति से संपर्क नहीं करेंगे। वह किसी भी तरह से मुकदमे को प्रभावित नहीं करेंगे और अदालत की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं जाएंगे। इन शर्तों के साथ कोर्ट ने उन्हें जमानत दी।
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Updated 08:34 IST, October 19th 2024