अपडेटेड 13 February 2025 at 15:27 IST
अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत; 24 फरवरी तक AAP विधायक की गिरफ्तारी पर लगी रोक, जांच में शामिल होंगे
AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने विधायक की गिरफ्तारी पर फिलहाल कुछ दिन के लिए रोक लगा दी है।
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AAP MLA Amanatullah Khan: आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने विधायक की गिरफ्तारी पर फिलहाल कुछ दिन के लिए रोक लगा दी है। हालांकि अमानतुल्लाह खान को पुलिस जांच में शामिल होना होगा। गुरुवार शाम 5 बजे जामिया नगर थाने अमानतुल्लाह से पूछताछ होनी है। जामिया नगर थाने में सीसीटीवी के सामने पुलिस अमानतुल्लाह से पूछताछ करेगी।
ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी लगाई थी। दिल्ली पुलिस ने पिछले दिनों एक हत्या की कोशिश के आरोपों को भगाने के मामले में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और उस मामले में विधायक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही थी। अमानतुल्लाह खान FIR दर्ज होने के बाद से ही फरार हो गए। इसी बीच अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की गई। हालांकि अदालत ने अग्रिम जमानत दायर करने को लेकर अमानतुल्लाह खान के वकील से सवाल भी किया।
अमानतुल्लाह खान के वकील ने रखा पक्ष
वकील ने बताया कि अमानतुल्लाह पर आरोप है कि उसने सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश की, हिरासत में लिए शख्स को भगाने में मदद की। अमानतुल्ला के वकील ने कहा कि जिस शख्स की गिरफ्तारी की बात पुलिस कर रही है, वो जमानत पर है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि शावेज खान 10 जुलाई 2018 को चार्जशीट फाइल की गई थी। कोर्ट ने पूछा कि अगर शावेज खान अग्रिम जमानत पर था तो क्या पुलिस उसे अरेस्ट करने जा सकती है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि अभी भी कोर्ट के ऑर्डर में भगोडा ही दिख रहा है।
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया
कोर्ट ने कहा कि जब चार्जशीट फाइल हुई और उसे समन ही नहीं हुआ। दिल्ली पुलिस ने कहा कि शावेज आरोपी तो है पुलिस पूछताछ कर सकती है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि अगर गिरफ्तारी गलत होती तो पुलिस पर मुकदमा होता,लेकिन पुलिस को ऑफिशियल ड्यूटी को कैसे रोका जा सकता है। कोर्ट ने पूछा कि 18 जुलाई को अंतरिम जमानत दाखिल किया था। 19 जुलाई को वो जांच में शामिल हुआ था और 20 जुलाई को चार्जशीट में शावेज को भगोड़ा दिखाया गया। 30 जुलाई को जमानत मिल गई। अब आप बताइए कि शावेज का अभी का स्टेटस क्या है? कोर्ट ने पूछा कि क्या पुलिस को जानकारी नहीं थी कि शाहवेज जमानत पर था, जब वो जमानत पर था तो पुलिस उसको गिरफ्तार करने कैसे गई थी? कोर्ट ने कहा कि अभी तक के तथ्यों के आधार पर शावेज भगोड़ा नहीं है, वो जमानत पर है। उस मामले को लेकर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भी जारी किया।
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इसी बीच अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत को लेकर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि आप अमानतुल्लाह के खिलाफ दूसरे केस का हवाला मत दीजिए। आप जांच अधिकारी को बुलाइए। वो पूरा रिकॉर्ड लेकर आएं। पुलिस ने कहा कि अरेस्ट की बात उस समय नहीं थी हम पकड़ कर ले जाते और वेरिफाइ करते फिर छोड देते। कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि क्या उस समय की कोई सीसीटीवी फुटेज है। पुलिस ने कहा कि उस समय लाइट चली गई थी। कोर्ट ने पूछा कि क्या वीडियो बनाई थी पुलिस ने मोबाइल पर। दिल्ली पुलिस ने कहा कि जब वहां पुलिस पिट रही थी तो कैसे वीडियो बनाती। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि आप बिना अधिकार के किसी के घर में नहीं घुस सकते। आप पूरा रिकॉर्ड लेकर आइए। आप तथ्यों को अदालत के सामने स्पष्ट रखिए।
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Published By : Dalchand Kumar
पब्लिश्ड 13 February 2025 at 13:55 IST