Kartavya Path Diwali: रेखा सरकार ने इस दिवाली बदली दिल्ली की फिजा, कर्तव्य पथ लाखों दीए से जगमगाया; कपिल मिश्रा क्यों हुए गदगद
सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले पर टिप्पणी करते हुए मंत्री कपिल मिश्रा ने पूर्ववर्ती सरकार (AAP) पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि "उन्होंने 10 साल दिल्ली को दीवाली मनाने से रोका है।"
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इस दिवाली दिल्ली-एनसीआर में दीपों का त्योहार आस्था, भव्यता और राहत के माहौल में मनाया जाएगा। एक ओर जहां दिल्ली सरकार ने कर्तव्य पथ पर ऐतिहासिक दीपोत्सव आयोजित किया है, वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर लगे पूर्ण प्रतिबंध को हटाते हुए ग्रीन पटाखों की सशर्त बिक्री और इस्तेमाल की इजाजत भी दे रखी है।
दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने आगामी उत्सव को लेकर उत्साह व्यक्त करते हुए कहा, "पहली बार दिल्ली में दिल्ली की सरकार द्वारा दीपावली का भव्य आयोजन हो रहा है और कर्तव्य पथ पर लाखों दिए जलाए जा रहे हैं।" उन्होंने कहा कि यह "बदलती हुई दिल्ली की जगमगाती दीपावली" है, जिसे पूरा देश देख रहा है। इस आयोजन का मुख्य आकर्षण राम कथा पर आधारित एक भव्य ड्रोन शो है, जो अपनी तरह का पहला और ऐतिहासिक आयोजन है।
AAP को लिया आड़े हाथ
सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले पर टिप्पणी करते हुए मंत्री कपिल मिश्रा ने पहले की सरकार (AAP) पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि "उन्होंने 10 साल दिल्ली को दीवाली मनाने से रोका है।" उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि, "मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने निर्णय लिया कि हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से जनता के पक्ष में एक फैसला आया। यह निर्णय अरविंद केजरीवाल भी ले सकते थे लेकिन उन्होंने इसे रोके रखा।"
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सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत
लंबे समय से पटाखों पर लगे पूर्ण प्रतिबंध से त्रस्त जनता को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बड़ी राहत मिली है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और के. विनोद चंद्रन की पीठ ने इस हफ्ते फैसला सुनाते हुए दिल्ली-एनसीआर में दीपावली के त्योहार को देखते हुए दो दिनों तक पटाखे चलाने की सशर्त इजाजत दी है। यह फैसला पर्यावरण और परंपराओं के बीच संतुलन कायम करने के लिए लिया गया है।
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कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि दीपावली से एक दिन पहले और दिवाली वाले दिन ही पटाखे चलाए जा सकेंगे। इसके लिए सख्त समय सीमा भी तय की गई है: पटाखे सुबह छह से सात बजे के बीच और रात्रि में आठ से 10 बजे के बीच ही चलाए जा सकते हैं।
कोर्ट ने आदेश दिया है कि केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखों (Certified Green Crackers) की ही बिक्री होगी और उन्हें निर्धारित स्थानों पर ही चलाया जाएगा। कोर्ट ने 18 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री की भी इजाजत दे दी है।
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