अपडेटेड 14 February 2025 at 14:33 IST
दिल्ली में AAP को बड़ा झटका, सत्येंद्र जैन के खिलाफ ED केस चलाने के लिए राष्ट्रपति से मांगी गई मंजूरी
Satyendar Jain Case: सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राष्ट्रपति से मंजूरी मांगी है।
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Satyendar Jain ED Case: दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। गृह मंत्रालय ने AAP नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राष्ट्रपति से मंजूरी मांगी है। सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी का अनुरोध किया है।
सूत्र बताते हैं कि गृह मंत्रालय ने सत्येंद्र कुमार जैन के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218 के तहत मुकदमा चलाने के लिए राष्ट्रपति से मंजूरी मांगी है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED के अनुरोध पर सिफारिश की गई है। सूत्रों के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय को इस मामले में सत्येंद्र कुमार जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत मिले हैं। इसलिए अदालत में केस को आगे बढ़ाने के लिए मुकदमा चलाने की मंजूरी के लिए अनुरोध किया गया है। अगर राष्ट्रपति की तरफ से मंजूरी मिल जाती है तो मामले को अदालत में आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो जाएगा।
ईडी की जांच के दायरे में हैं सत्येंद्र जैन
दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन 2017 के एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में ईडी की जांच के दायरे में हैं। मामला उन आरोपों पर केंद्रित है कि सत्येंद्र जैन मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान फर्जी कंपनियों के नेटवर्क के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे। अगस्त 2017 में सीबीआई ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ एक FIR दर्ज की, जिसमें उन पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया।
30 मई 2022 को ED ने किया था गिरफ्तार
इसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया कि सत्येंद्र जैन ने अलग-अलग फर्जी कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की है। 30 मई 2022 को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में उनकी संलिप्तता का सुझाव देने वाले सबूतों के आधार पर सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया। सत्येंद्र जैन लगभग 18 महीने तक हिरासत में रहे। अक्टूबर 2024 में दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें लंबे समय तक जेल में रहने और मुकदमे की प्रक्रिया में देरी का हवाला देते हुए जमानत दे दी।
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जनवरी 2025 तक ईडी ने दिल्ली की एक अदालत से सत्येंद्र जैन के खिलाफ आरोप तय करने का अनुरोध किया, जिसमें कहा गया कि मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। अदालत ने आरोप तय करने पर विचार-विमर्श करने के लिए आगे की सुनवाई निर्धारित की।
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Published By : Dalchand Kumar
पब्लिश्ड 14 February 2025 at 13:38 IST