अपडेटेड 15 August 2025 at 16:35 IST

दिल्ली में डॉग लवर्स के खिलाफ 4 एफआईआर, धारा 163 लागू - जानें क्या है पूरा मामला

FIR against dog lovers: दिल्ली पुलिस ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने 11 और 12 अगस्त को नई दिल्ली ज़िले के विभिन्न स्थानों पर बिना अनुमति के आयोजित कुत्ता प्रेमियों के विरोध प्रदर्शनों के संबंध में चार प्राथमिकी दर्ज की हैं। स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा के मद्देनज़र, ज़िले में BNSS 163 लागू है। विरोध प्रदर्शन के दौरान, जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने की कोशिश की, तो प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हुईं। घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं।

Follow : Google News Icon  
delhi stray dogs
delhi stray dogs | Image: X

FIR against dog lovers: दिल्ली में आवारा कुत्तों को लेकर मामला अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला, राजधानी में आवारा कुत्तों के लिए हुए प्रदर्शन और डॉग लवर्स के खिलाफ दिल्ली पुलिस के द्वारा एफआईआर करने का है। जी हां, मिली जानकारी के अनुसार, स्ट्रे डॉग के समर्थन में हुए प्रदर्शन को लेकर नई दिल्ली पुलिस ने अभी तक 4 FIR दर्ज की है।

इतना ही नहीं, नई दिल्ली में बिना अनुमति के किसी भी प्रदर्शन को करने पर उसे दिल्ली पुलिस के द्वारा संज्ञान लेने का भी आदेश सामने आया है। इसके साथ ही नई दिल्ली में भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 (पुराना नाम- धारा 144) लागू कर दी गई है।

FIR against dog lovers in Delhi: 11 और 12 अगस्त को नई दिल्ली जिले में  हुए थे प्रोटेस्ट

मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बीते 11 और 12 अगस्त को नई दिल्ली जिले में अलग-अलग जगहों पर प्रदर्शन हुए थे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ झड़प और नोकझोक की तस्वीरे भी सामने आई थीं। इन प्रदर्शन के दौरान आधा दर्ज पुलिस कर्मी भी घायल हुए थे। तुग़लक रोड SHO उमेश मालिक को मुक्का मरते वीडियो भी सामने आया था। वहीं, प्रदर्शन कर रहे डॉग लवर्स की भीड़ और SHO के साथ हाथापाई करती हुई दिखी थी। अब दिल्ली पुलिस ने इस प्रदर्शन मामले में 4 एफआईआर दर्ज की है।

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार,  दिल्ली पुलिस ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने 11 और 12 अगस्त को नई दिल्ली ज़िले के विभिन्न स्थानों पर बिना अनुमति के आयोजित कुत्ता प्रेमियों के विरोध प्रदर्शनों के संबंध में चार प्राथमिकी दर्ज की हैं। स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा के मद्देनज़र, ज़िले में BNSS 163 लागू है। विरोध प्रदर्शन के दौरान, जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने की कोशिश की, तो प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हुईं। घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं।

Advertisement

दिल्ली में क्यों हुआ प्रदर्शन?

सुप्रीम के पिछले आदेश पर राष्ट्रीय राजधानी में बहस और विरोध शुरू हो गया था, जहां पशु अधिकार कार्यकर्ताओं और पेटा इंडिया और भारतीय पशु संरक्षण संगठनों के महासंघ (FIAPO) जैसे संगठनों ने कड़ा विरोध जताया था। उनका तर्क था कि आवारा कुत्तों को बड़े पैमाने पर हटाना अव्यावहारिक, अतार्किक और गैरकानूनी होगा और इससे इंसानों और जानवरों, दोनों के लिए अराजकता और पीड़ा पैदा हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय सभी हितधारकों और समूहों को अपनी चिंताओं और तर्कों को प्रस्तुत करने का एक नया अवसर प्रदान करेगा।

सर्वोच्च न्यायालय अपने हालिया आदेश पर पुनर्विचार करने के लिए सहमत 

देश के सर्वोच्च न्यायालय अपने हालिया आदेश पर पुनर्विचार करने के लिए सहमत हो गया है, जिसमें दिल्ली सरकार और दिल्ली-एनसीआर के अन्य संबंधित अधिकारियों को आठ हफ्तों के भीतर सभी आवारा कुत्तों को आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की तीन सदस्यीय सर्वोच्च न्यायालय की पीठ गुरुवार को दिल्ली में आवारा कुत्तों से संबंधित विवादास्पद मामले की सुनवाई करेगी। सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ द्वारा 11 अगस्त को पारित एक आदेश के बाद आया है, जिसमें आठ हफ्तों के भीतर दिल्ली-एनसीआर से आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश दिया गया था।
 

Advertisement

ये भी पढ़ें - डॉग लवर्स को मिलेगी राहत? आवारा कुत्तों के मामले में SC फैसले पर फिर से विचार को तैयार, 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई

Published By : Amit Dubey

पब्लिश्ड 15 August 2025 at 16:35 IST