अपडेटेड 8 March 2025 at 09:50 IST

दिल्ली सरकार के विशेष विद्यालयों में प्रवेश के लिए शिक्षा निदेशालय ने दिशा-निर्देश किए जारी

Delhi: दिल्ली सरकार के विशेष विद्यालयों में प्रवेश के लिए शिक्षा निदेशालय ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

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Delhi schools have been instructed to carry out random bag checks.
प्रतीकात्मक तस्वीर | Image: PTI

Delhi: शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली सरकार द्वारा संचालित विशेष विद्यालयों में प्रवेश स्तर पर तथा पहली से नौवीं और 11वीं कक्षा में दाखिले के लिए दिशानिर्देश जारी किये हैं।

शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने छह मार्च को जारी एक परिपत्र में कहा है कि किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से पिछली कक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को सीधे छठी से नौवीं कक्षा में दाखिला दिया जाएगा।

इसके अलावा छठी कक्षा में प्रवेश पाने के इच्छुक उन बच्चों का बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल की जांच के लिए मूल्यांकन किया जाएगा जो पहले स्कूल नहीं गए हैं।

दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकारी विशेष विद्यालयों में प्रवेश के लिए आयु मानदंड 31 मार्च तक कक्षा स्तर पर आधारित है।

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प्रवेश स्तर की कक्षाओं के लिए आयु सीमा नर्सरी के लिए तीन से सात वर्ष, किंडरगार्टन के लिए चार से आठ वर्ष, पहली कक्षा के लिए पांच से नौ वर्ष, दूसरी कक्षा के लिए छह से 11 वर्ष, तीसरी कक्षा के लिए सात से 12 वर्ष, चौथी कक्षा के लिए आठ से 13 वर्ष तथा पांचवीं कक्षा के लिए नौ से 14 वर्ष है।

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Published By : Kajal .

पब्लिश्ड 8 March 2025 at 09:50 IST