Delhi Pollution: दिल्ली-NCR में GRAP‑3 लागू, फिर से AQI 400 पार; जानिए अब क्या-क्या प्रतिबंधित
दिल्ली में वायु गुणवत्ता लगातार बिगड़ने के चलते AQI 401 तक पहुंच गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। इसलिए दिल्ली-NCR में GRAP-3 लागू कर दिया गया है।
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Delhi air quality News: दिल्ली की वायु गुणवत्ता फिर से बिगड़ने कारण CAQM (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) ने शनिवार को GRAP-3 लागू कर दिया है। आयोग ने बताया कि 12 दिसंबर को शाम 4 बजे AQI 349 था, जो रात भर तेजी से बढ़कर 13 दिसंबर सुबह 10 बजे 401 तक पहुंच गया, जो ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है।
ग्रैप 3 में क्या-क्या रहेगा बैन?
GRAP-3 के सभी प्रतिबंध पूरे दिल्ली-NCR में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं:
- बाहरी और दिल्ली के अंदर की डीजल बसों पर भी रोक लग जाएगी
- क्लास 5 तक के स्कूल बंद कर ऑनलाइन मोड में पढ़ाई की इजाजत
- स्टोन क्रशर और खनन संबंधी गतिविधियों पर रोक लगेगी
- इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटरों पर लग जाएगी रोक
- कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड मोड में काम करने की सलाह
- ध्वस्तीकरण, गैर जरूरी निर्माण कार्य और पुराने डीजल वाहनों पर रोक
- सीमेंट, बालू जैसे सामानों की ट्रकों से आवाजाही पर रोक लग जाएगी
अगर स्थिति बिगड़ती रही तो स्टेज‑IV उपाय भी लागू हो सकते हैं। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि इस स्तर का प्रदूषण सांस से जुड़े रोग, दिल की समस्याओं और बच्चों‑बुजुर्गों में गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है। नागरिकों से मास्क पहनने और अनावश्यक बाहर निकलने से बचने की अपील की गई है।
प्रदूषण से निपटने के लिए क्या कर रही दिल्ली सरकार?
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि धूल प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली भर में ‘वॉल-टू-वॉल’ मॉडल के तहत सड़कों का तेजी से निर्माण किया जा रहा है, जिसमें रास्ते में कोई भी कच्ची जगह नहीं छोड़ी जाती। रेखा ने कहा कि इस काम के लिए विधायकों को पर्याप्त धनराशि भी उपलब्ध कराई गई है। ‘वॉल-टू-वॉल’ मॉडल का अर्थ है ऐसा सड़क निर्माण प्रणाली से है जिसमें सड़क का पूरा हिस्सा पूरी तरह पक्का बनाया जाता है।