Delhi Liquor Scam: CM केजरीवाल की जमानत पर फंसेगा पेच? ED ने दी चुनौती तो हाईकोर्ट ने क्या कहा

दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश के खिलाफ ईडी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है।

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CM Kejriwal
CM Kejriwal | Image: File

Delhi Liquor Scam: दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश के खिलाफ ईडी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। कोर्ट ने ईडी मामले में 23 अक्टूबर सुनवाई टाल दी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई की गिरफ्तारी के मामले में जमानत का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इस मामले ED की याचिका पर सुनवाई स्थगित करते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ द्वारा की जाएगी है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को मामले में अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई थी और इसे केवल वही पीठ रद्द कर सकती है।

CBI ने केजरीवाल को 26 जून को किया था गिरफ्तार

बता दें कि जांच एजेंसी सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद कुछ दिनों तक CBI की कस्टडी में रहने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। जांच एजेंसी केजरीवाल के खिलाफ शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले की जांच कर रही है।

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क्या है पूरा मामला?

नवंबर, 2021 में दिल्‍ली सरकार नई आबकारी नीति लाई थी। इससे दिल्‍ली में शराब काफी सस्‍ती हो गई और रिटेलर्स को डिस्काउंट देने की छूट भी मिली। नई आबकारी नीति के तहत शराब कंपनियों ने दिल्ली में ग्राहकों को डिस्काउंटेड रेट पर शराब बेची। ग्राहकों को एक बोतल खरीदने पर दूसरी बोतल फ्री दी गई। दावा है कि नीति के चलते दिल्ली में शराब की करीब 650 दुकानें खुली थीं।

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हालांकि, बाद में ये आबकारी नीति विवादों में आ गई। आरोप लगे कि शराब लाइसेंस बांटने में धांधली की गई और चुनिंदा डीलर्स को फायदा पहुंचाया गया, जिन्होंने इसके लिए कथित तौर पर रिश्वत दी थी। इन आरोपों के बाद उपराज्यपाल ने जांच की सिफारिश की थी। तथाकथित शराब घोटाले का मामला सीबीआई को जांच के लिए सौंपा गया। इसी दौरान ईडी ने भी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज करते हुए जांच शुरू की थी।

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Published By:
 Deepak Gupta
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