अपडेटेड 14 August 2024 at 13:31 IST

BREAKING: अरविंद केजरीवाल को झटका, SC ने अंतरिम बेल की मांग ठुकराई...नियमित जमानत पर 23 को सुनवाई

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत वाली मांग को खारिज कर दिया है।

Follow : Google News Icon  
Arvind kejriwal
अरविंद केजरीवाल की अंतरिम बेल की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी। | Image: PTI

Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत वाली मांग को खारिज कर दिया है। केजरीवाल ने दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाला से जुड़े सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मांगी थी। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेता की तरफ से नियमित जमानत की भी याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी, जिस पर अगली सुनवाई अब 23 अगस्त को होगी।

अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां वाली बेंच सुनवाई कर रही है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील पेश की। उन्होंने कहा कि मैंने अंतरिम बेल फाइल की है, हेल्थ इश्यू है। अंतरिम जमानत दी जाए। निचली अदालत ने ईडी मामले में नियमित जमानत दी है, लेकिन हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। सिंघवी ने कहा कि ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ही अंतरिम जमानत दी है।

सीबीआई को नोटिस जारी

पीठ ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि हम कोई अंतरिम जमानत नहीं दे रहे हैं। हम नोटिस जारी करेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया। 23 अगस्त तक सीबीआई को जवाब देना है। हालांकि अदालत ने यहां नियमित जमानत की अर्जी को सुनवाई के लिए रखा है। केजरीवाल की नियमित जमानत की मांग पर 23 अगस्त को सुनवाई होगी।

यह भी पढ़ें: सीएम योगी ने तिरंगे के साथ ली सेल्फी, लखनऊ में अपने आवास पर फहराया झंडा 

Advertisement

HC ने गिरफ्तारी को रख था बरकरार

दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को 5 अगस्त को बरकरार रखा था और कहा कि सीबीआई के कृत्यों में कोई दुर्भावना नहीं है, जिसने दिखाया है कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख कैसे उन गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, जो उनकी गिरफ्तारी के बाद ही गवाही देने का साहस जुटा सकते हैं।

दिल्ली के उपराज्यपाल ने नई आबकारी नीति के तहत कथित शराब घोटाले की जांच  सीबीआई से कराने का आदेश दिया था, जिसके बाद 2022 में इस नीति को रद्द कर दिया गया था। जांच एजेंसियों के अनुसार, आबकारी नीति में संशोधन करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाए गए। इस मामले में 24 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी।

Advertisement

यह भी पढ़ें: बांग्लादेश में वही हो रहा जो 1947 में हुआ, पाकिस्तान का विलय होगा...: सीएम योगी

Published By : Dalchand Kumar

पब्लिश्ड 14 August 2024 at 12:28 IST