Delhi Riots: दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम समेत 10 आरोपियों को हाई कोर्ट से झटका, सभी की जमानत याचिका खारिज
Delhi Riots: दिल्ली के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में साल 2020 फरवरी में दंगा हुआ था। इसमें 53 लोगों की मौत हुई थी और 600 से अधिक लोग घायल हुए थे। यह दंगा और हिंसा नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के खिलाफ धरना प्रदर्शन के दौरान भड़की थी।
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Delhi Riots: साल 2020 में दिल्ली में हुए दंगे के आरोपियों को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद, शरजील इमाम समेत 10 आरोपियों को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है। आज मंगलवार को कोर्ट ने इन सभी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश के सिलसिले में UAPA के तहत आरोपी तस्लीम अहमद की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के आरोपियों को दिल्ली कोर्ट ने निराशा हाथ लगी है। न्यूज एजेंसी के अनुसार, दिल्ली हाई कोर्ट ने शरजील इमाम, उमर खालिद, अतहर खान, अब्दुल खालिद सैफी, मोहम्मद सलीम खान समेत सभी आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया। इनके साथ ही आरोपी शिफा उर रहमान, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शादाब अहमद की भी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। अभी इन सभी आरोपियों के जेल में ही रहना पड़ेगा। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया।
2022 से लंबित थी याचिकाएं
मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली दंगे के आरोपी शरजील इमाम, गुलफिश फातिमा, खालिद सैफी सनेत अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाएं कोर्ट में लंबे समय से लंबित थीं। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, ये याचिकाएं 2022 से लंबित थीं। हालांकि, कई बार इन याचिकाओं पर विभिन्न पीठों के द्वारा सुनवाई की गई है।
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दिल्ली दंगे में गई थी 53 लोगों की जान
दिल्ली के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में साल 2020 फरवरी में दंगा हुआ था। इसमें 53 लोगों की मौत हुई थी और 600 से अधिक लोग घायल हुए थे। यह दंगा और हिंसा नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के खिलाफ धरना प्रदर्शन के दौरान भड़की थी। इस मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया था।
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