Delhi: बेहद खतरनाक थे राजेश के इरादे, CM रेखा गुप्ता पर चाकू से हमले की थी प्लानिंग, दिल्ली पुलिस ने रिकवर किया नाइफ
DELHI NEWS : दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने दोनों आरोपियों राजेश और तहसीन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। दिल्ली पुलिस ने चाकू को भी बरामद कर लिया है।
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Delhi CM Rekha Gupta Attack : दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के मामले में दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने उस चाकू को बरामद कर लिया है, जो मुख्य आरोपी राजेश खिमजी सकारिया हमले के लिए लाया था। मुख्य आरोपी राजेश ने इस चाकू को सिविल लाइंस इलाके में फेंक दिया था, जिसे अब पुलिस ने बरामद कर लिया है। यह चाकू इस सनसनीखेज मामले में एक महत्वपूर्ण सबूत माना जा रहा है।
20 अगस्त, 2025 को दिल्ली के सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री आवास पर जनसुनवाई के दौरान राजेश ने सीएम रेखा गुप्ता पर हमला किया था। जांच में पता चला कि राजेश ने मुख्यमंत्री पर चाकू से हमला करने की योजना बनाई थी। हालांकि, मुख्यमंत्री आवास पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए उसने चाकू को सिविल लाइंस इलाके में ही फेंक दिया था। दिल्ली पुलिस ने आरोपी से निशानदेही के आधार पर इस चाकू को बरामद किया है।
14 दिन की न्यायिक हिरासत
पुलिस ने इस मामले में राजेश के सहयोगी तहसीन सैय्यद को भी गिरफ्तार किया है, जो गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। पूछताछ में सामने आया कि तहसीन ने राजेश को हमले की योजना में आर्थिक मदद पहुंचाई थी और वह इस साजिश से पूरी तरह वाकिफ था। तहसीन ने राजेश को 2000 रुपये ट्रांसफर किए थे, जिसका खुलासा पुलिस जांच में हुआ। पुलिस ने दोनों आरोपियों को आमने-सामने बिठाकर पूछताछ की है। आरोपी तहसीन सैय्यद, राजेश के प्लान के बारे में जानता था। उसने पुलिस के साथ पूछताछ में बताया कि राजेश ने तहसीन से कहा कि कुछ बड़ा करना होगा।
दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने दोनों आरोपियों राजेश और तहसीन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109(1) (हत्या का प्रयास), 132 (सार्वजनिक सेवक पर हमला), और 221 (सार्वजनिक कार्य में बाधा) के तहत मामला दर्ज किया है।
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सब्जी की रेहड़ी से उठाया चाकू
आरोपी राजेश ने दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास सब्जी वाले की रेहड़ी से हमले के लिए चाकू उठाया था। बता दें कि इन दोनों आरोपियों के बारे में यह भी कहा गया है कि ये दोनों डॉग लवर थे और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से नाखुश थे, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली के सभी आवारा कुत्तों को सेल्टर होम में रखा जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में संशोधन किया है। कोर्ट ने उन्हीं कुत्तों को सेल्टर होम में रखने का आदेश दिया है, जो रेबीज वाले हैं और जो आक्रामक हैं। बाकी कुत्तों को नसबंदी करके छोड़ने का आदेश दिया गया है।
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