अपडेटेड 28 January 2025 at 16:01 IST
दिल्ली चुनाव के बीच मानहानि मामले में CM आतिशी को बड़ी राहत, कोर्ट ने रद्द किया समन; BJP नेता ने किया था मुकदमा
BJP नेता ने आतिशी पर आरोप लगाया है कि अप्रैल 2024 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके बयान से BJP की प्रतिष्ठा का नुकसान पहुंचा।
- भारत
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Delhi News: दिल्ली चुनाव के बीच मुख्यमंत्री आतिशी को मानहानि मामले में बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्य कोर्ट ने मानहानि मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित समन के आदेश को रद्द किया। CM आतिशी ने मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से जारी समन को चुनौती दी थीं।
मामला BJP नेता प्रवीण शंकर कपूर ने CM आतिशी पर मानहानि का मुकदमा किया था। उनका आरोप है कि आतिशी द्वारा दिए गए बयानों से उनकी और उनकी पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है।
आतिशी ने समन के आदेश को दी थी चुनौती
CM आतिशी ने समन को चुनौती देते हुए राउज एवेन्य कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी, जिस पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। मंगलवार (28 जनवरी) राउज एवेन्यू कोर्ट सेशन कोर्ट ने मानहानि मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित समन के आदेश को रद्द कर दिया। हालांकि मानहानि का मुकदमा चलता रहेगा।
अदालत ने मानहानि मामले में जारी समन के खिलाफ दिल्ली की CM आतिशी द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया। अदालत ने कहा कि अगर प्रवीण शंकर कपूर की दलील को स्वीकार कर लिया जाता है तो भारत में लगभग हर राजनीतिक दल के नेताओं का हर सप्ताह मानहानि के लिए मुकदमा चलाने का आधार बन जाएगा।
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क्या है पूरा मामला?
बता दें कि BJP नेता प्रवीण शंकर कपूर ने आरोप लगाया है कि अप्रैल 2024 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी के बयान से BJP की प्रतिष्ठा का नुकसान पहुंचा। इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी के विधायकों की खरीद फरोख्त करने में BJP लगी है। आतिशी ने दावा किया था कि BJP ने उनके एक करीबी सहयोगी के जरिए उनसे संपर्क किया और उनसे अपनी पार्टी में शामिल होने को कहा। ऐसा न करने पर एक महीने के अंदर ED द्वारा गिरफ्तारी का सामना करने की भी बात कही थी।
BJP नेता ने आतिशी के खिलाफ शिकायत में यह तर्क दिया कि उनके बयान न केवल झूठे है। इसके साथ ही दुर्भावनापूर्ण भी थे। उनका उद्देश्य BJP और उसके सदस्यों की छवि को खराब करना था। बिना किसी विशेष जानकारी के इस तरह के आरोप लगाए गए।
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Published By : Ruchi Mehra
पब्लिश्ड 28 January 2025 at 16:01 IST