Arvind kejriwal के हर झूठ की दिल्ली हाई कोर्ट ने धज्जियां उड़ा दी, शर्म है तो... कपिल मिश्रा का तंज
दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को कोई राहत ना मिलने पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने दिल्ली सीएम पर तंज कसा है। उन्होंने कहा आज हर झूठ की धज्जियां उड़ गई।
- भारत
- 3 min read
Arvind Kejiwal : दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejiwal) की याचिका खारिज करदी है। हाई कोर्ट ने कहा कि ED ने नियम के तहत केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। आबकारी नीति मामला में गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड को अवैध नहीं ठहराया जा सकता। ईडी का अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं है।
दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को कोई राहत ना मिलने पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने AAP और दिल्ली सीएम पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने आज केजरीवाल और AAP के हर झूठ की धज्जियां उड़ा दी। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनन एकदम सही है। हाई कोर्ट की टिप्पणियां स्पष्ट करती है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में शामिल हैं।
'अब केजरीवाल को इस्तीफा देना ही होगा'
कपिल मिश्रा ने दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी का हवाला देते हुए अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि 'केजरीवाल CM की कुर्सी के पीछे छिपकर अपराधों की जांच से बच नहीं सकते, अब सीएम पद से इस्तीफा देना ही होगा। इतनी गंभीर टिप्पणियां देश के किसी भी सिटिंग मुख्यमंत्री के खिलाफ किसी भी अदालत ने पहले कभी नहीं की, हाई कोर्ट ने साफ कहा कि केजरीवाल CM की कुर्सी के पीछे छिपकर जांच से भाग नहीं सकते। ED के पास पर्याप्त सबूत है, जरा भी शर्म बची हो तो केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए।'
'किसी को विशेष विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता'
वहीं, हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि केजरीवाल के पास ये अधिकार है कि वो गवाहों को क्रॉस इक्जामिन कर सकें, लेकिन निचली अदालत में न कि हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने कहा कि जांच किसी व्यक्ति की सुविधा के अनुसार नहीं चल सकती है। जांच के दौरान एजेंसियां किसी के भी घर जा सकती हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि हम ट्रायल कोर्ट के काम में दखल नहीं दे सकते हैं। गवाहों के कंडक्ट और उनकी विश्वसनीयता देखने का काम ट्रायल कोर्ट का है। मुख्यमंत्री समेत किसी को भी कोई विशेष विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता। हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में गिरफ्तार हुए हैं।
Advertisement
केजरीवाल की याचिका में क्या था?
केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के अलावा ED की हिरासत में भेजे जाने को भी चुनौती दी थी। ईडी की हिरासत के बाद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ) को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और वर्तमान में वह तिहाड़ जेल में बंद हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया था और कहा था कि यह लोकतंत्र, निष्पक्ष चुनाव और समान अवसर सहित संविधान की बुनियादी संरचना का उल्लंघन है।
ये भी पढ़ें: मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को मिली 4 दिन की जमानत, लेकिन फिर भी नहीं जा सकता घर