Published 21:25 IST, August 27th 2024
BREAKING: मनीष सिसोदिया के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आईं के. कविता, परिवार से मिलकर हुई भावुक
सुप्रीम कोर्ट से कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन मामलों में जमानत मिलने के बाद के. कविता तिहाड़ जेल से बाहर आ गई हैं।
Delhi Liquor Scam Case: सुप्रीम कोर्ट से कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन मामलों में जमानत मिलने के बाद भारत राष्ट्र समिति (BRS) की नेता के. कविता तिहाड़ जेल से बाहर आ गई हैं। तिहाड़ तेल के बाहर परिजनों और समर्थकों ने उनका स्वागत किया। जेल से साढ़े पांच महीने के बाद बाहर आने पर कविता परिवार से मिलकर भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि सिर्फ राजनीति की वजह से हमें जेल में डाला गया। हम लड़ेंगे और अपने आप को बेगुनाह साबित करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने BRS नेता को ED और CBI केस में 10-10 लाख रुपये के बॉन्ड पर जमानत दी है। शीर्ष अदालत ने केंद्रीय एजेंसियों की जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या वे चुनिंदा कार्रवाई के लिए स्वतंत्र हैं? न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि कविता की हिरासत की अब जरूरत नहीं है क्योंकि वह 5 महीनों से अधिक समय से हिरासत में हैं और इन मामलों में उनके खिलाफ CBI और ED की जांच पूरी हो गई है।
दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश रद्द
पीठ ने कहा कि चूंकि दोनों मामलों में 493 गवाहों की जांच की जानी है और 50,000 पन्नों के दस्तावेजों पर विचार किया जाना है, इसलिए निकट भविष्य में मुकदमे के खत्म होने की कोई संभावना नहीं है। कविता को जमानत देने का निर्देश देते हुए कहा, ‘अपीलकर्ता को प्रत्येक मामले में 10-10 लाख रुपये की मुचलका राशि पर तत्काल जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।’ कोर्ट ने कविता को अपना पासपोर्ट निचली अदालत में जमा करने का निर्देश देते हुए कहा कि वह सबूतों से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने का कोई प्रयास नहीं करेंगी।
शीर्ष अदालत ने उन्हें जमानत दिए जाने से इनकार करने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के एक जुलाई के आदेश को रद्द कर दिया। बाद में, दिल्ली की एक अदालत ने कविता के लिए रिहाई का वारंट जारी कर दिया, जिससे जेल से उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों मामलों में कविता की जमानत याचिकाएं खारिज करते हुए कहा था कि वह प्रथम दृष्टया दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 (जो अब रद्द की जा चुकी है) को तैयार करने और लागू करने से संबंधित आपराधिक साजिश में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हैं।
केंद्रीय एजेंसियों को फटकार
कोर्ट ने जमानत देते हुए कविता को निर्देश दिया कि वह नियमित रूप से निचली अदालत की कार्यवाही में उपस्थित रहेंगी और मुकदमे का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने में सहयोग करेंगी। कोर्ट में दोनों केंद्रीय एजेंसियों को उनकी जांच की निष्पक्षता को लेकर तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह स्थिति देखकर दुख हुआ। पीठ ने केंद्रीय एजेंसियों को फटकार लगाते हुए कहा,
'अभियोजन पक्ष को निष्पक्ष होना चाहिए। आप चुन-चुनकर कार्रवाई नहीं ले सकते। क्या यह निष्पक्षता है? जो व्यक्ति खुद को दोषी ठहराता है, उसे गवाह बना दिया गया है। कल आप किसी को भी अपनी मर्जी से आरोपी बना कर हिरासत में ले लेंगे और किसी को भी अपनी मर्जी से छोड़ देंगे?'
सुप्रीम कोर्ट की यह पीठ कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन मामलों में जमानत की अनुरोध करने वाली कविता की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। कविता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने यह कहते हुए जमानत देने का अनुरोध किया कि उनकी मुवक्किल के खिलाफ दोनों एजेंसियों की जांच पूरी हो गई है। रोहतगी ने कहा कि वह ED के धन शोधन मामले में 5 महीने से और CBI के मामले में 4 महीने से अधिक समय से हिरासत में हैं।
'आरोप फर्जी हैं'
उन्होंने दोनों मामलों में सह आरोपी मनीष सिसोदिया को जमानत देने के उच्चतम न्यायालय के नौ अगस्त के फैसले का भी हवाला दिया। जांच एजेंसियों की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी राजू ने दावा किया कि कविता ने अपना मोबाइल फोन फॉर्मेट नष्ट किया था और उनका आचरण सबूतों से छेड़छाड़ करने वाला था। रोहतगी ने इस आरोप को फर्जी बताया।
ED ने के. कविता को 15 मार्च को हैदराबाद में उनके बंजारा हिल्स स्थित घर से गिरफ्तार किया था। CBI ने कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में 11 अप्रैल को उन्हें गिरफ्तार किया था। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता पर 'साउथ ग्रुप' का हिस्सा होने का आरोप लगाया गया है, जो व्यापारियों और राजनेताओं का एक कथित गिरोह है। इस गिरोह ने कथित तौर पर शराब लाइसेंस के बदले दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी। कविता इन आरोपों को लगातार खारिज कर रही हैं
(इनपुट- भाषा के साथ)
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Updated 23:02 IST, August 27th 2024