अपडेटेड 13 September 2024 at 12:32 IST
Delhi Liquor Scam: केजरीवाल से सिसोदिया-संजय सिंह तक... घोटाले में किस-किसको मिली अब तक बेल, List
सुप्रीम कोर्ट ने AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को 10 लाख रुपये के जमानत बांड पर जमानत दी है। कोर्ट ने जमानत पर उनकी रिहाई पर कई शर्तें भी लगाई हैं।
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Delhi Liquor Scam: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। तथाकथित शराब घोटाला केस में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। 156 दिन से जेल में अब मुख्यमंत्री केजरीवाल को सीबीआई के मामले में जमानत दी गई है। उसके पहले कथित शराब घोटाले से जुड़े ईडी के मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को 10 लाख रुपये के जमानत बांड पर जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर उनकी रिहाई पर कई शर्तें भी लगाई हैं। कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक जेल में रखना स्वतंत्रता से अन्यायपूर्ण वंचना के समान है। इसके साथ ही न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां ने एक अलग फैसले में केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई पर सवाल उठाए और कहा कि सीबीआई की इस तरह की कार्रवाई गिरफ्तारी के समय पर गंभीर सवाल उठाती है और सीबीआई द्वारा की गई इस तरह की गिरफ्तारी से ईडी मामले में दी गई जमानत पर असर पड़ेगा।
ईडी केस में मिल चुकी थी केजरीवाल को जमानत
अरविंद केजरीवाल लोवर कोर्ट से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके थे, लेकिन तथाकथित शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई के मामले में उन्हें बेल अब बेल मिली है। पूरे केस में पहले ईडी ने 21 मार्च 2024 को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। हिरासत के दौरान 26 जून 2024 को सीबीआई ने तिहाड़ जेल से केजरीवाल की गिरफ्तारी की थी। अब तकरीबन 156 दिन के बाद केजरीवाल को जमानत मिली है। हालांकि उनके पहले इस केस में संजय सिंह और मनीष सिसोदिया से लेकर दुर्गेश पाठक तक लगभग सारे आरोपी जमानत पा चुके हैं।
घोटाले में किन आरोपियों को जमानत मिली?
- AAP नेता मनीष सिसोदिया
- राज्यसभा सांसद संजय सिंह
- हैदराबाद के बिजनेसमैन अरुण पिल्लई
- AAP विधायक दुर्गेश पाठक
- शराब कारोबारी समीर महेंद्रू
- AAP वॉलिंटियर चनप्रीत सिंह
- मनीष सिसोदिया के करीबी विजय नायर
- बीआरएस पार्टी की नेता के कविता
- बुचीबाबू गोरंटला (मार्च 2023 में जमानत)
- चौरियेत प्रोडक्शंस के निदेशक राजेश जोशी (मई 2023 में जमानत)
- अरविंदो ग्रुप के प्रमोटर पी. शरद रेड्डी (मई 2023 में जमानत)
- अकाली दल के पूर्व विधायक के बेटे गौतम मल्होत्रा (मई 2023 में जमानत)
- कारोबारी दिनेश अरोड़ा (अगस्त 2023 में जमानत)
- साउथ ग्रुप के सदस्य राघव मगुंटा रेड्डी (अक्टूबर 2023 में जमानत)
- रिकॉर्ड इंडिया के क्षेत्रीय प्रमुख बिनॉय बाबू (दिसंबर 2023 में जमानत)
- अभिषेक बोनपल्ली (अंतरिम जमानत पर बाहर)
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Published By : Dalchand Kumar
पब्लिश्ड 13 September 2024 at 11:10 IST