sb.scorecardresearch

Published 16:14 IST, September 5th 2024

BIG BREAKING: CBI मामले में CM केजरीवाल को फिलहाल राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में गुरुवार को CM अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर अहम सुनवाई हुई। जिसके बाद कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया।

Reported by: Rupam Kumari
Follow: Google News Icon
  • share
arvind kejriwal
अरविंद केजरीवाल | Image: PTI/File

Delhi Liquor Scam Hearing in SC: दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर अहम सुनवाई हुई। CBI मामले में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच में मामले की सुनवाई हुई। उम्मीद जताई जा रही थी कि केजरीवाल को आज जमानत मिल जाएगी, मगर लंबी सुनवाई के कोर्ट ने फैसला सुरिक्षित रख लिया। अब जमानत के लिए दिल्ली सीएम को ओर इंतजार करना पड़ेगा।

केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि  PMLA के तहत दोहरी शर्तों का प्रावधान है । इन सख्त नियमों के बावजूद हमारे पक्ष मे दो फैसले हुए है। ये इन्श्योरेंस अरेस्टिंग है CBI की। दो साल तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी। कोर्ट के तीन आदेश मेरे पक्ष में है। CBI पर गंभीर आरोप लगाते हुए सिंघवी ने कहा कि गिरफ्तारी इसलिए की गई ताकि केजरीवाल को जेल में ही रखा जा सके। बता दें कि ED मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत पहले ही मिल चुकी है।

केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित 

उच्चतम न्यायालय ने लंबी सुनवाई के बाद आबकारी नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई भ्रष्टाचार मामले में जमानत के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने दो दिन के अंदर लिखित दलील पेश करने का आदेश दिया है। 

सिंधवी ने कोर्ट में दी ये दलील

मुख्यमंत्री की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ से कहा कि केजरीवाल का नाम सीबीआई की प्राथमिकी में नहीं है और इसके अलावा उनके भागने का खतरा भी नहीं है। कोर्ट में सिंघवी ने कहा कि शीर्ष अदालत और एक अधीनस्थ अदालत ने पहले ही उन्हें जमानत दे दी है और जमानत देते हुए कहा था कि जमानत देते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री समाज के लिए खतरा नहीं हैं।

CBI ने जमानत का किया विरोध

CBI ने कोर्ट में केजरीवाल की जमानत का विरोध किया। केंद्रीय एजेंसी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ के समक्ष कहा कि धनशोधन के मामले में भी केजरीवाल की याचिका को शीर्ष अदालत ने निचली अदालत को वापस भेज दिया था। इस याचिका में केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी।

बता दें कि आम आदमी पार्टी (आप) संयोजक को 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। शीर्ष अदालत ने 14 अगस्त को मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर एजेंसी से जवाब मांगा था।

यह भी पढ़ें: केजरीवाल की जमानत पर फंसेगा पेच? ED ने दी चुनौती तो HC ने क्या कहा...

Updated 19:29 IST, September 5th 2024