अपडेटेड 12 July 2024 at 12:33 IST

BIG BREAKING: अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।

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Arvind Kejriwal gets bail from SC
SC से केजरीवाल को मिली जमानत | Image: PTI/ANI

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। बड़ी बेंच में मामले की सुनवाई होनी तक केजरीवाल को जमानत मिली है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री और AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। ईडी ने मनी लांड्रिंग मामले में केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।

केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच को भेज दिया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने ईडी मामले में उनकी गिरफ्तारी की वैधता से संबंधित प्रश्नों को बड़ी बेंच के पास भेज दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच को भेजा मामला

 

सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने पर उनके वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा,सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है और धारा 19 और गिरफ्तारी की आवश्यकता के मुद्दे को एक बड़ी बेंच को भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल हिरासत में ही रहेंगे क्योंकि CBI मामले में उनकी जमानत अभी भी लंबित है।

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जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी लेकिन वो CBI मामले में न्यायिक हिरासत में हैं, इसलिए वो जेले से रिहा नहीं हो पाएंगे। सुनवाई के दौरान SC ने कहा अरविंद केजरीवाल 90 दिनों से ज्यादा समय तक जेल में रहे हैं। वो एक निर्वाचित नेता हैं और यह उन पर निर्भर करता है कि वे इस पद पर बने रहना चाहते हैं या नहीं।

कोर्ट ने आगे कहा अदालत केजरीवाल को उनकी गिरफ्तारी के कारण पद छोड़ने का निर्देश नहीं दे सकती हैं, यह उनका निर्णय होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को बड़ी बेंच को भेजा दिया। बड़ी बेंच में मामले की सुनवाई तक केजरीवाल जमानत पर रहेंगे।  

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Published By : Rupam Kumari

पब्लिश्ड 12 July 2024 at 10:42 IST