नेहा बोरा को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका, बेल बॉन्ड के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की अध्यक्ष नेहा बोरा को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें दिल्ली पुलिस ने उन्हें SEM के समक्ष पीस बॉन्ड भरने का नोटिस दिया था।
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छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की अध्यक्ष नेहा बोरा शुक्रवार, 23 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने नेहा बोरा की याचिका को खारिज कर दिया है।
बता दें कि कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें नेहा बोरा ने स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) द्वारा जारी उस नोटिस को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें 10,000 रूपये का बॉन्ड भरने और "शांति बनाए रखने" का निर्देश दिया गया था। शुक्रवार को यह आदेश जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने सुनाया। वहीं, इससे एक दिन पहले कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
नेहा ने SEM कोर्ट के नोटिस को दी थी चुनौती
दरअसल, नेहा बोरा ने SIR में हुई कथित गड़बड़ियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में शामिल थी। इसके बाद SEM ने उनके खिलाफ एक नोटिस जारी किया। इसके बाद नेहा ने SEM द्वारा अपने खिलाफ जारी नोटिस को रद्द करने और पुलिस को उनके खिलाफ कार्रवाई न करने का निर्देश देने की मांग दिल्ली हाई कोर्ट से की थी। इसी मामले में कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है।