अपडेटेड 9 July 2024 at 15:54 IST
दलाई लामा के खिलाफ सुनवाई से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार, बच्चे को चूमने के मामले में थी याचिका
बौद्ध धर्मगुरू दलाई लामा (Dalai Lama) के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करने से दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने इनकार कर दिया है।
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बौद्ध धर्मगुरू दलाई लामा (Dalai Lama) के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करने से दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने इनकार कर दिया है। याचिका में पिछले साल फरवरी में दलाई लामा पर एक बच्चे को कथित तौर पर चूमकर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाने के मामले में POCSO एक्ट के तहत एक्शन की मांग की गई थी।
इस मामले में एक NGO ने बौद्ध धर्मगुरू दलाई लामा (Dalai Lama) के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार
दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए कहा, "दलाई लामा ने इसके लिए माफी मांगी है। उन्होंने कहा था कि इसे तिब्बती संस्कृति के रूप में देखा जाना चाहिए।"
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दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि यह घटना 1.5 साल से अधिक पुरानी है और यह पूरी तरह से सार्वजनिक रूप से हुई थी और बच्चे ने दलाई लामा से मिलने की इच्छा जताई थी।
क्या है पूरा मामला?
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बीते साल बौद्ध धर्मगुरू दलाई लामा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें दलाई लामा एक बच्चे के होठों को चूम रहे थे। जिसको लेकर उनकी काफी आलोचना हुई थी। विवाद शुरू होने के बाद दलाई लामा के ऑफिस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि घटना से संबंधित बच्चे और उसके परिवार से दलाई लामा ने खुद माफी मांगी है।
Published By : Deepak Gupta
पब्लिश्ड 9 July 2024 at 15:54 IST