अपडेटेड 25 June 2024 at 16:37 IST

रुकी केजरीवाल की रिहाई तो भड़क गई AAP, अब दिल्ली HC के फैसले के खिलाफ जाएगी सुप्रीम कोर्ट

आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की जमानत रोक जाने का विरोध किया और कहा कि बेल के आदेश को इस तरह से रोका नहीं जा सकता, पिछले दिन सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है।

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Arvind Kejriwal
Arvind Kejriwal | Image: PTI/ANI

Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अभी तिहाड़ जेल में ही रातें काटनी होंगी। जांच एजेंसी ED की मजबूत दलीलों को स्वीकार करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की रिहाई को अटका दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने फैसले में आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल को जमानत दे दी थी। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत को रोक दिया। अब आम आदमी पार्टी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी।

दिल्ली हाईकोर्ट के मंगलवार को आए फैसले पर आम आदमी पार्टी की पहली प्रतिक्रिया आई। पार्टी ने केजरीवाल की जमानत रोक दिए जाने के हाईकोर्ट के निर्णय से असहमत जताई और कहा कि बेल के आदेश को इस तरह से रोका नहीं जा सकता, पिछले दिन सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। फिलहाल आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को नहीं दी राहत

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी, जबकि प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका को भी स्वीकार कर लिया, जिसमें आबकारी नीति धन शोधन मामले में निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाश पीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा कि निचली अदालत ने दस्तावेजों और दलीलों का उचित तरीके से मूल्यांकन नहीं किया। इस अदालत का मानना ​​है कि निचली अदालत ने अपना विवेक नहीं लगाया और सामग्री पर उचित तरीके से विचार नहीं किया। एजेंसी द्वारा निचली अदालत के फैसले को चुनौती दिए जाने के बाद पीठ ने 21 जून को आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसे फैसले तक रोक दिया गया है।

इस बीच, अदालत ने पहले ही मुख्य मामले की सुनवाई जुलाई के लिए तय कर दी है, जिसमें ईडी ने मामले में अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत देने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है। सोमवार को ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में लिखित दलीलें दाखिल कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किसी भी तरह की राहत दिए जाने का विरोध किया। ईडी ने केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश का विरोध किया और आदेश को अवैध बताया था।

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Published By : Amit Bajpayee

पब्लिश्ड 25 June 2024 at 16:37 IST