अपडेटेड 6 June 2025 at 13:46 IST
दिल्ली सरकार ने बकरीद पर पशु कल्याण और सार्वजनिक स्वच्छता को बनाए रखने के लिए बड़ा कदम उठाए है। सरकार ने बकरीद के मौके पर राजधानी में अवैध पशु कुर्बानी पर सख्त रुख अपनाते हुए एक कड़ी एडवाइजरी जारी की है। मंत्री कपिल मिश्रा की ओर से जारी इस एडवाइजरी में स्पष्ट किया गया है कि गाय, बछड़ा, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी राजधानी में पूरी तरह से गैरकानूनी मानी जाएगी।
सरकार की ओर से यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि बकरीद पर कुर्बानी केवल तय किए गए स्थानों पर ही दी जाएगी। सड़कों, गलियों या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कुर्बानी देना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इस बार कुर्बानी केवल चिन्हित और अधिकृत स्थलों पर ही दी जा सकेगी। नियम के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली सरकार ने इसके साथ ही कुर्बानी की तस्वीरें या वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करने पर भी रोक लगा दी गई है। प्रशासन का मानना है कि इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है और धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। एडवाइजरी में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति इन दिशा-निर्देशों की अवहेलना करता पाया गया, तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इसमें जुर्माना, गिरफ्तारी या अन्य कानूनी प्रक्रिया शामिल हो सकती है।
सरकार का कहना है कि यह कदम शांति व्यवस्था बनाए रखने और सभी समुदायों के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल को बरकरार रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सहयोग करें और त्योहार को शांतिपूर्वक मनाएं। बता दें कि दिल्ली में बकरीद सात जून यानि शनिवार को मनाई जाएगी।
पब्लिश्ड 6 June 2025 at 13:46 IST