sb.scorecardresearch

Published 11:49 IST, September 13th 2024

Delhi: 'केजरीवाल को जमानत बेशक मिली, पर CM पद पर रहने का अधिकार नहीं'... BJP ने मांगा इस्तीफा

अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद बीजेपी की प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल से इस्तीफा देने की मांग की है।

Reported by: Digital Desk
Follow: Google News Icon
  • share
Virendra Sachdeva on Arvind Kejriwal Bail
अरविंद केजरीवाल को जमानत के बाद बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने इस्तीफा मांगा। | Image: Facebook

Arvind kejriwal Bail: दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी इस्तीफे की मांग करने लगी है। बीजेपी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं कि केजरीवाल को जमानत बेशक मिली हो पर उन्हें अब मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि जब वो मुख्यमंत्री का काम नहीं कर सकेंगे तो वो मुख्यमंत्री क्यों, अगर वो सच्चे हैं तो ये शर्त क्यों। इसी के साथ उन्होंने केजरीवाल का इस्तीफा मांगा है।

वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि अरविंद केजरीवाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी गिरफ्तारी वैध है, उन पर आरोप वैध हैं। केजरीवाल को सशर्त जमानत मिलना कोई विशेष उपलब्धि नहीं है, मुकदमा चलेगा और उन्हें जल्द लंबी सजा होगी। बीजेपी नेता ने कहा, 'केजरीवाल याद रखें वो अब जयललिता, लालू यादव, मधु कोड़ा जैसे मुख्यमंत्रियों की सूची में जुड़ गए हैं और उन्हें भी जमानत मिली थी और वो शीघ्र सजा पाकर फिर जेल जाएंगे।' दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष का कहना है कि 'जिन शर्तों पर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है उनके चलते, केजरीवाल को जमानत बेशक मिली हो पर उन्हें अब मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।'

सुप्रीम कोर्ट ने दी केजरीवाल को जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई के मामले में जमानत दी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने केजरीवाल को जमानत देते हुए कहा कि लंबे समय तक जेल में रखना स्वतंत्रता से वंचित करने के समान है। कोर्ट ने केजरीवाल को 10 लाख रुपये के जमानत बांड पर जमानत दी। इसने केजरीवाल की जमानत पर रिहाई पर कुछ शर्तें भी लगाईं, कहा कि वो इस मामले के बारे में कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे। उन्हें छूट दिए जाने तक ट्रायल कोर्ट के समक्ष सभी सुनवाई के लिए पेश होना होगा।

जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने एक अलग फैसले में केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई पर सवाल उठाते हुए कहा कि सीबीआई की इस तरह की कार्रवाई गिरफ्तारी के समय पर गंभीर सवाल उठाती है और सीबीआई की तरफ से इस तरह की गिरफ्तारी ने ईडी मामले में दी गई जमानत को और कमजोर कर दिया है। जस्टिस भुइयां ने कहा कि ईडी मामले में जमानत पर होने के बावजूद केजरीवाल को जेल में रखना न्याय का मखौल होगा। उन्होंने आगे कहा कि केजरीवाल को ईडी मामले में जमानत दी गई थी और सीबीआई मामले में उन्हें और हिरासत में रखना पूरी तरह से अस्वीकार्य है।

यह भी पढे़ं: अब केजरीवाल आएंगे जेल से बाहर, शराब घोटाले में अब तक किस-किस को जमानत,लिस्ट

Updated 11:49 IST, September 13th 2024