अपडेटेड 22 October 2024 at 12:42 IST
Pollution: गहराया सांसों पर संकट... दिल्ली-NCR में ग्रैप 2 की पाबंदियां लागू, आज कहां कितना AQI?
Delhi Air Pollution: दिल्ली में वायु गुणवत्ता गिरकर 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंच गई हैं। AQI 300 के पार चला गया।
- भारत
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Delhi Air Pollution: राजधानी दिल्ली में सांसों का संकट फिर से गहराता जा रहा है। सर्दियों की दस्तक के साथ ही प्रदूषण दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। इस बीच बढ़ते प्रदूषण के चलते राजधानी में ग्रैप 2 की पाबंदियां भी लागू कर दी गई हैं।
राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता गिरकर 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंच गई हैं। AQI 300 के पार चला गया। इसके साथ ही एक इमरजेंसी बैठक के बाद आज (22 अक्टूबर) सुबह 8 बजे से ग्रैप 2 लागू करने का आदेश जारी कर दिया गया था।
300 पार पहुंचा दिल्ली का AQI
मंगलवार (22 अक्टूबर) को सुबह दिल्ली में धुंध की मोटी चादर छाई रही। यहां वायु गुणवत्ता और गिरकर ‘‘बेहद खराब’’ श्रेणी में बनी हुई है। CPCB के मुताबिक बोर्ड ने बताया कि 27 निगरानी केंद्र ‘रेड जोन’ में हैं। मंगलवार सुबह 9 बजे AQI 317 दर्ज किया गया।
मुंडका, बवाना, वजीरपुर, जहांगीरपुरी, आनंद विहार, अलीपुर, अशोक विहार, आया नगर, बुराड़ी, द्वारका, मंदिर मार्ग समेत कई इलाकों में वायु गुणवत्ता गिरकर ‘‘बहुत खराब’’ श्रेणी में पहुंच गई। आनंद विहार पर तो AQI 400 के करीब पहुंचा हुआ है।
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आज कहां कितना है AQI?
| आनंद विहार | 385 |
| मुंडका | 368 |
| जहांगीरपुरी | 358 |
| बवाना | 353 |
| पंजाबी बाग | 352 |
| वजीरपुर | 350 |
| अशोक विहार | 342 |
| अलीपुर | 321 |
| बुराड़ी | 340 |
| द्वारका | 324 |
ग्रैप 2 की पाबंदियां हुई लागू
- एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने इस बीच दिल्ली-NCR में GRAP-II को लागू करने का आदेश दिया था। दिल्ली में आज से ग्रैप 2 लागू होते ही कई पाबंदियां लागू हो गई है।
- डीजल जनरेटर चलने पर रोक लग गई है। नेचुरल गैस, बायो गैस, एलपीजी से चलने वाले जेनरेटर चल सकेंगे।
- प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के लिए पार्किंग फीस को बढ़ा दिया गया है।
- इसके साथ ही CNG-इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो की सर्विस को भी बढ़ाने का फैसला किया गया, जिससे लोग इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें।
- लोगों से निजी वाहन छोड़कर सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की अपील की गई है।
- जनवरी तक धूल उत्पन्न करने वाले निर्माण कार्य पर रोक लग गई। साथ ही खुले में लकड़ी या कूड़ा न जलाने को कहा गया है।
Published By : Ruchi Mehra
पब्लिश्ड 22 October 2024 at 12:42 IST