अपडेटेड 28 November 2024 at 17:39 IST

बर्खास्त ट्रेनी IAS पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित, अगले आदेश तक गिरफ्तारी पर रोक

महाराष्ट्र की बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा लिया है।

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 Pooja Khedkar
Pooja Khedkar | Image: Social Media

अखिलेश राय

महाराष्ट्र की बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा लिया है। साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा अग्रिम जमानत पर फैसला आने तक पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी।

पूजा खेडकर की वकील ने कहा पूजा खेड़कर की हिरासत में पूछताछ की कोई जरूरत नहीं है। पूजा जांच में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं, अगर उसको हिरासत में लिया जाता है तो उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। पूजा खेडकर की वकील ने कहा हमने कभी FIR को रद्द करने की मांग नहीं की है। अभी तक जांच में यह बात साबित नहीं हुई है कि मैंने फ्रॉड किया है, ऑथारिटी की कमियां ही सामने आई हैं।

आपको क्यों लगता है कि आपके खिलाफ UPSC पड़ी हुई है- हाईकोर्ट

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दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि कितने फर्जी आधारकार्ड बन रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ऑथारिटी ही जारी करती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आपको क्यों लगता है कि आपके खिलाफ UPSC पड़ी हुई है, मामले में बड़ी साजिश के मामले में अभी जांच चल रही है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यह पता लगाने के लिए कि यह एक बड़ी साजिश है या नहीं, पूजा खेडकर से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता हो सकती है।

पूजा खेडकर पर क्या-क्या आरोप हैं?

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प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर पर अपने पद का दुरुपयोग करने के आरोप हैं। उसके अलावा आईएएस परीक्षा पास करने के लिए कथित तौर पर फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट इस्तेमाल किए गए। गैर-क्रीमी लेयर ओबीसी सर्टिफिकेट पेश करके लाभ लिया। पिछले दिनों एक और खुलासा हुआ कि  दिव्यांग सर्टिफिकेट लेने के लिए कथित तौर पर पूजा खेडकर ने जो पता दिया था, वहां घर नहीं, बल्कि फैक्ट्री है। जिस कंपनी की थी कार, उसी एड्रेस पर सर्टिफिकेट मंगवाया था। फिलहाल पूजा खेडकर की ट्रेनिंग रोक दी गई है।

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Published By : Deepak Gupta

पब्लिश्ड 28 November 2024 at 17:39 IST