अपडेटेड 1 August 2024 at 17:01 IST

बर्खास्त पूजा खेडकर को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ा झटका, अग्रिम जमानत की याचिका की खारिज

फर्जी सर्टिफिकेट, एज सर्टिफिकेट और फर्जी जाति प्रमाण पत्र सहित कई मामलों को लेकर पूजा खेडकर के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई चल रही थी।

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बर्खास्त ऑफिसर पूजा खेडकर | Image: Instagram

बर्खास्त अधिकारी पूजा खेडकर (Terminated Officer Pooja Khedkar) के लिए एक और बुरी खबर है। पूजा को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) से जोरदार झटका लगा है। कोर्ट ने बर्खास्त अधिकारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज (Rejected Bail Plea) कर दी है। फर्जी सर्टिफिकेट, एज सर्टिफिकेट और फर्जी जाति प्रमाण पत्र सहित कई मामलों को लेकर पूजा के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पूजा को अंतरिम जमानत (Interim Bail) देने से इनकार कर दिया है। ये पूजा के लिए एक बड़ा झटका है। सुनवाई के दौरान पूजा कोर्ट में मौजूद नहीं थी इस बात को लेकर भी कोर्ट ने सवाल उठाए।

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अदालत में पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा की मौजूदगी पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर आरोपी पूजा खेडकर एक बार भी पूरे सेशन में कोर्ट में उपस्थित हुई होतीं तो उन्हें हर बार उपस्थित नहीं माना जाएगा। आपको बता दें कि UPSC ने पूजा खेडकर को लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूजा खेडकर के खिलाफ धोखाधड़ी मामले में एफआईआर दर्ज की है। संघ लोक सेवा आयोग ने बर्खास्त आईएस के खिलाफ सिविल परीक्षा 2022 में आवेदन किए जाने के दौरान अपने बारे में कई गलत जानकारी साझा की थी। इसी के खिलाफ कोर्ट में पूजा ने अग्रिम जमानत की याचिका लगाई थी।  

UPSC ने लिया पूजा पर बड़ा एक्शन

इसके पहले UPSC ने विवादों से घिरीं ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें आईएएस पद से बर्खास्त कर दिया था। अब वह आईएएस नहीं हैं। इसके अलावा यूपीएससी ने पूजा खेडकर को भविष्य में होने वाली किसी भी प्रतियोगा परीक्षा में या चयन में शामिल होने पर रोक लगा दी है। आयोग ने उन पर एक्शन लेते हुए CSE-2022 में पूजा खेडकर की उम्मीदवारी को भी रद्द कर दिया है। आयोग ने इस मामले में एक बयान जारी कर ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर पर लिए गए इस एक्शन के बारे में जानकारी दी। UPSC ने बताया था कि सभी रिकॉर्ड की गहनता से की गई जांच के बाद इस बात का पता चला है कि पूजा ने नियमों का उल्लंघन किया है।


दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दर्ज किया था मामला

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूजा खेडकर की इस धोखाधड़ी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। दिल्ली पुलिस ने पूजा खेडकर पर ये एक्शन यूपीएसपी की शिकायत के बाद लिया है। इसके पहले पूजा खेडकर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और फर्जी सर्टिफिकेट लगाने के आरोप हैं। पूजा ने अपने दस्तावेजों में अपनी तस्वीर, नाम और ईमेल आईडी के बारे में यूपीएससी को गलत जानकारी दी थी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के लिए गए एक्शन के बाद पूजा ने खुद को गिरफ्तारी से बचाने के लिए दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट का रुख किया था। जहां से उन्हें इस मामले में बड़ा झटका मिला है।

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Published By : Ravindra Singh

पब्लिश्ड 1 August 2024 at 16:36 IST