पुणे में बस के अंदर महिला से बलात्कार के आरोपी को अदालत ने 12 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेजा

आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाडे को पुणे के शिरूर तहसील में गुरुवार की आधी रात को ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से धान के खेत में पकड़ा गया था।

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पुणे में बस के अंदर महिला से बलात्कार के आरोपी को अदालत ने 12 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेजा | Image: X

पुणे शहर के स्वारगेट डिपो में खड़ी राज्य परिवहन की बस के अंदर एक महिला से बलात्कार करने के आरोपी व्यक्ति को शुक्रवार को यहां की अदालत ने 12 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाडे (37) को पुणे जिले की शिरूर तहसील में बृहस्पतिवार आधी रात के आसपास ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से चलाए गए व्यापक तलाश अभियान के बाद धान के खेत से पकड़ा गया था।

उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया और भारी पुलिस सुरक्षा के बीच पुणे सत्र न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस ने अदालत में रिमांड अर्जी दी और गाडे की 14 दिनों की हिरासत मांगी। उसने अदालत को बताया कि आरोपी ने मंगलवार सुबह स्वारगेट टर्मिनल पर 26 वर्षीय पीड़िता को बातचीत में उलझा लिया और उसे 'दीदी' कहकर बुलाया तथा उसे डिपो परिसर में खड़ी 'शिव शाही' बस के अंदर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया।

वहीं, आरोपी की ओर से पेश हुए वकील वाजिद खान ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल को ‘मीडिया ट्रायल’ का सामना करना पड़ रहा है और उन्होंने दावा किया कि शिकायतकर्ता खुद बस के अंदर गई थी। खान ने अदालत को बताया, 'आपसी सहमति से (उनके बीच) शारीरिक संबंध बना था।' अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद गाडे को 12 मार्च तक पुलिस की हिरासत में भेज दिया।
 

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Published By:
 Ravindra Singh
पब्लिश्ड