अपडेटेड 7 January 2024 at 12:34 IST
NIA कोर्ट ने खारिज की खालिस्तान आतंकी मामले के आरोपी की याचिका, खुद को बताता है RAW का पूर्व एजेंट
NIA Court rejected Bail Plea: खालिस्तानी आतंकी गुरजीत निज्जर की मदद करने वाले आरोपी की NIA कोर्ट ने याचिका खारिज की। खुद को RAW का पूर्व एजेंट बताता है आरोपी।
- भारत
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Punjab News: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने पंजाब में सिख अलगाववादी राज्य 'खालिस्तान' के लिए उग्रवाद को भड़काने की कोशिश करने के मामले में कई लोगों के खिलाफ एक्शन लिया। इसी मामले में एक आरोपी मोहिउद्दीन सिद्दीकी ने स्पेशल कोर्ट में रिहाई की याचिका दायर की थी। हालांकि, NIA कोर्ट ने आरोपी की रिहाई याचिका को खारिज कर दिया है।
खबर में आगे पढ़ें:
- आरोपी ने पूर्व रॉ एजेंट होने का किया दावा
- खालिस्तानी आतंकी निज्जर की मदद का है आरोप
- सिखों के खिलाफ रची जा रही आतंकी साजिश
मामले का एक आरोपी मोहिउद्दीन सिद्दीकी खुद को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) का पूर्व संचालक होने का दावा करता है। हालांकि इसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। सिद्दकी के ऊपर खालिस्तानी आतंकी गुरजीत सिंह निज्जर और आरोपी हरपाल सिंह को गोला-बारूद और अंतरराष्ट्रीय सिम कार्ड मुहैया कराने का आरोप है। इन दोनों दोषियों तो एक साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।
जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने क्या कहा?
स्पेशल जज एएम पाटिल ने डिस्चार्ज आवेदन को खारिज करते हुए कहा, “चार्जशीट की जांच करना जरूरी है कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं। इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि आरोपी हरपाल सिंह और गुरजीत सिंह निज्जर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और इस अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया है। इसका मतलब यह है कि आरोपी के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सच है, यह मानना पर्याप्त है। इस याचिका को खारिज किया जाना चाहिए।"
सिखों के खिलाफ रची जा रही थी आतंकी साजिश
कोर्ट की ओर से कहा गया कि केंद्रीय एजेंसी को आवेदक (सिद्दीकी) के मोबाइल फोन से निकाले गए डेटा के आधार पर उसके खिलाफ सबूत मिले थे। NIA ने जांच के दौरान यह स्थापित किया था कि आरोपी हरपाल सिंह, मोहिउद्दीन सिद्दीकी और खालिस्तानी आतंकी गुरजीत सिंह निज्जर ने एक अलग 'खालिस्तान राज्य' के गठन के लिए आतंकवादी के इरादे से आपराधिक साजिश रची थी। NIA ने कहा कि ये लोग सिखों के खिलाफ आतंकवाद को फिर से जीवित करने की साजिश रच रहे थे।
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Published By : Ravindra Singh
पब्लिश्ड 7 January 2024 at 11:34 IST