अपडेटेड 2 July 2025 at 21:06 IST
महाराष्ट्र से टीचर-स्टूडेंट के रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। मुबंई के एक स्कूल में महिला टीचर पर अपने ही स्टूडेंट पर यौन उत्पीड़न करने का मामला सामने आया। इस घटना ने सबको हैरान कर दिया। मुंबई के नामी स्कूल में एक 40 साल की महिला पर अपने 16 साल के स्टूडेंट के साथ कई बारह यौन उत्पीड़न करने का आरोप है।
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो यह पूरा मामले बीते एक साल से जारी है। पुलिस की ओर से साझा जानकारी के अनुसार महिला इंग्लिश की शिक्षिका है। उसने पीड़ित को 11वीं की क्लास में इंग्लिश पढ़ाती थी। टीचर ने पुलिस को बताया कि वह 2023 में स्कूल के एनुअल फंक्शन की तैयारिों के दौरान वह उस लड़के की तरफ आकर्षित हो गई थी।
टीचर की सहेली ने स्टूडेंट के साथ बातचीत बढ़ाने में मदद की। जानकारी के अनुसार स्टूडेंट उस टीचर से झिझकने लगा। ऐसे में टीचर ने अपनी एक दोस्त से मदद मांगी, जो उस स्कूल से नहीं थी। टीचर की दोस्त ने स्टूडेंट से मुलाकात कर उसे खूब समझाया बुझाया। उसने कहा कि आज के दौर में बड़ी उम्र की महिलाओं और कम उम्र के युवाओं के बीच इस तरह का रिश्ता आम हो गया है। इस बात को सुनकर छात्र टीचर से मिलने को राजी हो गया।
रिपोर्ट के मुताबिक महिला एक दिन उस स्टूडेंट को सेडान कार में सुनसान जगह पर लेकर चली गई। वहां उसने जबरन छात्र के कपड़े उतारे और उसका यौन उत्पीड़न किया। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। स्टूडेंट इस घटना के बाद से बेचैन रहने लगा, तो टीचर ने उसे एंटी-एंजाइटी की दवा भी दे दी। वह उसे शराब पिलाकर साउथ मुंबई और एयरपोर्ट के पास पांच सितारा होटल लेकर जाती थी और यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करती थी।
घटना की जानकारी फिर स्टूडेंट के परिवार को मिली। परिवार ने उस वक्त टीचर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। घर वालों को लगा कि कुछ दिनों में लड़के का एग्जाम के बाद वह स्कूल से निकल जाएगा। हालांकि, उसके निकलने के बाद भी टीचर ने एक हाउस हेल्प स्टाफ की मदद से छात्र से वापस से संपर्क किया। टीचर ने स्टूडेंट को फिर से मिलने के लिए बुलाया। इसके बाद परिवार ने पुलिस से मदद मांगी।
आरोपी टीचर के खिलाफ POCSO एक्ट की धारा 4 (पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट), 6 (एग्रवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट) और 17 (अपराधों का उन्मूलन) के तहत, साथ ही आईपीसी और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया।
पब्लिश्ड 2 July 2025 at 21:06 IST