Published 20:31 IST, October 15th 2024
अदालतों को इंजीनियर रशीद की तरह आम आरोपियों को भी जमानत देनी चाहिए : सज्जाद गनी लोन
पीपुल्स कांफ्रेंस के अध्यक्ष ने यह टिप्पणी दिल्ली की एक अदालत द्वारा इंजीनियर रशीद की अंतरिम जमानत 28 अक्टूबर तक बढ़ाने के फैसले पर की।
पीपुल्स कांफ्रेंस पार्टी के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने मंगलवार को कहा कि जिस तरह से अदालत ने बारामूला के सांसद शेख अब्दुल रशीद उर्फ इंजीनियर रशीद को जमानत दी, उसी प्रकार आम आरोपियों को भी जमानत देनी चाहिए।
लोन ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘ मेरी दिल्ली की अदालत से करबद्ध प्रार्थना है। कृपया क्या आप इतनी ही उदारता जमानत अवधि बढ़ाने या जमानत देने में दिखाएंगे जैसा आप वीवीआई आरोपी व एक सांसद के मामले में दिखा रहे हैं।’’
पीपुल्स कांफ्रेंस के अध्यक्ष ने यह टिप्पणी दिल्ली की एक अदालत द्वारा इंजीनियर रशीद की अंतरिम जमानत 28 अक्टूबर तक बढ़ाने के फैसले पर की।
लोन ने कहा, ‘‘दो लोग इसी तरह के या इसी मामले में जेल में मर गए। कोई जमानत नहीं दी गई। अधिकतर अन्य आरोपी बुजुर्ग हैं और कई बीमारियों से ग्रस्त हैं। उन्हें भी राहत की जरूरत है। उनके भी परिवार हैं। उनके अपनी घरेलू समस्याएं हैं। वे भी इनसान हैं।’’
नवनिर्वाचित विधानसभा में हंदवाड़ा से चुने गए प्रतिनिधि ने कहा कि उच्चतम न्यायिक मानकों और निष्पक्षता का दायित्व संबंधित अदालतों और जांच एजेंसियों पर है।
उन्होंने कहा, ‘‘अदालतों को इसी तरह की उदारता दिखानी चाहिए। जांच एजेंसियां जमानत की अवधि बढ़ाने का विरोध नहीं कर रही हैं। उन्हें अन्य आरोपियों के प्रति भी ऐसी ही दया दिखाने की जरूरत है।’’
लोन ने कहा, ‘‘दो नियम नहीं होने दे। एक ही नियम सभी पर लागू हों।’’
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Updated 20:31 IST, October 15th 2024