अपडेटेड 9 August 2024 at 14:55 IST

सभापति धनखड़ ने फोगाट मामले में राज्यसभा पर चर्चा की मांग खारिज की

राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने पहलवान विनेश फोगाट मामले में राज्यसभा पर चर्चा की मांग खारिज कर दी।

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Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankhar
Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankhar | Image: Sansad TV

राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के सदस्य मोहम्मद नदीमुल हक के उस नोटिस को खारिज कर दिया जिसमें पेरिस ओलंपिक में भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य ठहराए जाने के मुद्दे पर चर्चा की मांग की गई थी।

उच्च सदन में आवश्यक दस्तावेज रखे जाने के बाद धनखड़ ने कहा कि उन्हें इस मुद्दे पर हक की ओर से नियम 267 के तहत नोटिस मिला है। धनखड़ ने कहा, ‘‘मैंने आप से संपर्क करने की कोशिश की। मेरे कार्यालय ने आपसे संपर्क किया। आपने अपनी असमर्थता जाहिर की। मैंने आपके नेता से बात की है। कृपया उनसे संपर्क करें। बदलाव के लिए मैं सदन में ऐसा कर रहा हूं।’’

सभापति ने जोर देकर कहा कि इस तरह के नोटिस पर वह तभी विचार करेंगे जब उन तक सुबह 10 बजे की समयसीमा के भीतर नोटिस पहुंचा दिया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘‘यह नियमों के अनुरूप नहीं है, इसलिए इसे मंजूरी नहीं दी जाती है।’’

राज्यसभा नियम पुस्तिका के अनुसार, कोई भी सदस्य, सभापति के समक्ष किसी मुद्दे पर इस नियम के तहत चर्चा करने का प्रस्ताव रख सकता है। सभापति की सहमति होने पर संसद के समक्ष सभी सूचीबद्ध एजेंडे को निलंबित कर उक्त मुद्दे पर चर्चा कराई जाती है।

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विगत तीन दशकों से अधिक समय में, नियम 267 का उपयोग केवल छह अवसरों पर किया गया है। आए दिन इस नियम के तहत नोटिस मिलने पर पिछले दिनों सभापति धनखड़ ने राजनीतिक दलों के नेताओं से नियम 267 पर विचार करने को कहा था।

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Published By : Rupam Kumari

पब्लिश्ड 9 August 2024 at 14:55 IST